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Rajasthan: बीजेपी MLA की सदस्यता खत्म करने में क्यों लगा इतना समय? स्पीकर देवनानी ने दी ये जानकारी

BJP MLA Kanwarlar Meena: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंता (बारां जिला) से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त कर दी है।

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BJP MLA Kanwarlal Meena and Speaker Vasudev Devnani

बीजेपी MLA कंवरलाल मीणा और स्पीकर वासुदेव देवनानी, फोटो सोर्स- X हैंडल

MLA Kanwarlar Meena Membership Cancelled: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंता (बारां जिला) से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त करने के बाद कहा कि कंवरलाल मीणा 20 साल पुराने आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए थे, जिसमें उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी।

इसके फलस्वरूप, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत उनकी विधायकी 1 मई 2025 से निरस्त मानी जाएगी। देवनानी ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय के बाद अंता विधानसभा सीट (193) रिक्त हो गई है।

विधिक राय प्राप्त होते ही लिया निर्णय

विधायक की सदस्यता खत्म करने के बाद वासुदेव देवनानी ने बताया कि आज शुक्रवार को प्रात: 10:30 बजे महाधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त होते ही कंवरलाल की सदस्यता निरर्हित कर दी गई है। देवनानी ने कहा कि वे किसी भी प्रकार के दबाव में कार्य नहीं करते है।

उन्होंने कहा कि वे किसी भी मामले में उससे सम्बंधित प्रत्येक पहलू का गहन अध्ययन करके ही विधि सम्मत और न्याय सम्मत ही निर्णय लेते है। इससे पहले भी विधान सभा से संबंधित अनेक विषयों पर विधान सभा के तत्कालीन अध्यक्षों ने बहुत अधिक समय लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि विधायक कंवरलाल के संबंध में न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के दिन ही राज्य के महाधिवक्ता को विधिक राय दिये जाने के लिये निर्दिष्ट कर दिया था। ऐसे मामलों में दोष सिद्धी की दिनांक से ही विधान सभा सदस्य, विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित हो जाता है।

बता दें, विधान सभा क्षेत्र के रिक्ति होने की सूचना राजस्थान विधान सभा द्वारा जारी की जाती है। देवनानी ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 में राज्य के महाधिवक्ता को विधानसभा के सदन में कार्रवाई में भाग लेने और राय देने का अधिकार होता है।

SDM पर तानी थी पिस्तौल

गौरतलब है कि कंवरलाल मीणा 2023 में बारां जिले की अंता सीट से कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 5,861 वोटों से हराकर विधायक बने थे। अब उनकी सदस्यता 20 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण समाप्त की गई। इस मामले में उन पर SDM पर पिस्तौल तानने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मीणा ने 21 मई 2025 को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया था।

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