
जयपुर/जोधपुर।
राजस्थान की जोघपुर की स्थानीय अदालत में बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान की सजा स्थगित करने की याचिका पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्द्र कुमार सोनगरा ने सोमवार को इस प्रकरण की पहली सुनवाई की। सुनवाई में अगली पेशी 17 जुलाई को निर्धारित की गई।
इधर कडी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभिनेता सलमान खान अपनी बहन अलवीरा के साथ अदालत पहुंचे। इस दौरान सलमान के मित्र पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी भी अदालत में उनके साथ नज़र आये। वह करीब आठ मिनट तक अदालत में रहे। सलमान और बहन अलवीरा के साथ सिद्दीकी भी मुंबई से जोधपुर पहुंचे थे।
गौरतलब है कि सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। सलमान हर बार सिद्दीकी की ओर से आयोजित होने वाली रोजा इफ्तार पार्टी में शरीक होते रहे हैं।
जाने कौन हैं बाबा सिद्दीकी
- महाराष्ट्र की वांद्रे पश्चिम विधानसभा सीट से रहे हैं कांग्रेस पार्टी एमएलए
- लगातार तीन बार 1999, 2004 और 2009 में विधानसभा चुनाव जीतकर बने एमएलए
- वे नगर निगम में लगातार दो बार (1992–1997) पार्षद चुने गए
- सिद्दीकी अपने बंगले पर शाही रोज़ा इफ्तार पार्टी देने के लिए विशेष पहचान रखते हैं।
- ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी की पहचान अब बाबा सिद्दीकी के तौर पर बन गई है।
- 1977 में युवावस्था में ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की।
- एनएसयूआई में रहते हुए कई बार धरने प्रदर्शनों में शामिल रहे।
- 1988 में सिद्दीकी मुंबई यूथ अध्यक्ष बने।
- वे महाराष्ट्र सरकार में वे राज्य मंत्री भी रहे। उन्हें खाद्य सुरक्षा, नागरिक आपूर्ति श्रम और उपभोक्ता मामलात का ज़िम्मा सौंपा गया।
हाल ही में हुई है ED की हुई थी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में मुंबई में बाबा सिद्दीकी और पिरामिड डेवलपर्स की करीब 462 करोड़ रूपए मूल्य के 33 फ्लैट सीज किए हैं। यह कार्रवाई मुंबई के बांद्रा इलाके में झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना में कथित गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई थी।
केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि पिरामिड डेवलपर्स ने इस योजना में अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स एफएसआई पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। इस बारे में इस फर्म के साथ साथ कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी से जुड़े प्रतिष्ठानों की तलाशी ली गई।
दरअसल, सिद्दीकी साल 2000 से 2004 तक झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के चेयरमेन थे। आरोप है कि तब उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए मुंबई के पॉश बांद्रा इलाके का प्रोजेक्ट में अपने परिचित बिल्डर पिरामिड डेवलेपर को दे दिया था। जांच में सामने आया कि यह प्रोजेक्ट गलक तरीके से दिया गया। यह घोटाला पूरे 2000 करोड़ का बताया गया। 2014 में मुंबई पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच भी की थी।
अदालत में ऐसे चला सुनवाई का दौर
न्यायाधीश द्वारा अगली तिथि देने के साथ ही सलमान ने आर्डर शीटस पर हस्ताक्षर किए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सलमान के अधिवक्ताओं ने अदालत में एक आवेदन पेश कर इस प्रकरण पर बहस करने के लिए समय मांगा। अधिवक्ताओं ने यह भी दलील दी कि इससे संबंधित एक और मामले की सुनवाई होनी है अत: अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाए।
लोक अभियोजक पोकर राम विश्नोई की ओर से आपत्ति नहीं करने पर अदालत ने आवेदन को मंजूर करते हुए अगली सुनवाई 17 जुलाई निर्धारित की।
गौरतलब है कि दो दशक पूर्व एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काला हिरण के शिकार मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने गत पांच अप्रैल को सलमान खान का दोषी ठहराते हुये पांच साल की सजा और आर्थिक दंड की सजा दी थी।
अदालत ने इस प्रकरण में उनके सह आरोपी सेफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बू सहित पांच आरोपियों को बरी कर दिया था। बाद में सलमान की ओर से दाखिल की गयी याचिका पर स्थानीय अदालत ने सशर्त जमानत दे दी थी। सलमान के अघिवक्ताओं ने सजा के स्थगन को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल की थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर आज उन्हें अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे।
Published on:
07 May 2018 12:58 pm
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