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बिना सूचना लगातार अनुपस्थित रहने पर सहकारी निरीक्षक राजकीय सेवा से बर्खास्त

सहकारिता विभाग की ओर से सहकारी निरीक्षक ऑडिट योगिता नरूला को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सहकारिता रजिस्ट्रार की ओर से राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील नियम 1958 के नियम 16 के तहत यह कार्यवाही अमल में लाई गई।

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जयपुर

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Rakhi Hajela

Dec 04, 2022


जयपुर । सहकारिता विभाग की ओर से सहकारी निरीक्षक ऑडिट योगिता नरूला को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सहकारिता रजिस्ट्रार की ओर से राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील नियम 1958 के नियम 16 के तहत यह कार्यवाही अमल में लाई गई। जानकारी के अनुसारए सहकारी निरीक्षक ऑडिट योगिता नरुला पर नियम 16 के तहत विभाग को सूचित किए बिना लगातार दो साल तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने, विभागीय आदेशों की अवहेलना करने के आरोप संस्थित किए गए थे। जांच के दौरान आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद सहकारिता रजिस्ट्रार ने उन्हें राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील नियम 1958 के नियम 16 के तहत कार्यवाही करते हुएए राजकीय सेवा से डिसमिस कर दिया गया।