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राजस्थान में कोरोना को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी

गृह विभाग ने कोरोना की संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके माध्यम से 9 जनवरी को जारी उस गाइडलाइन में संशोधन किया गया है, , जिसमें दूध, फल-सब्जी और किराना की दुकानों को भी छूट नहीं दी गई थी।

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वीकैंड कर्फ्यू के तहत रविवार को अब दूध, फल—सब्जी व किराना सामान के लिए परेशानी नहीं होगी। राज्य सरकार ने रविवार को दूध की डेयरी, फल-सब्जी और किराना की दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। गृह विभाग ने इसके लिए गुरुवार सुबह संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके माध्यम से 9 जनवरी को जारी उस गाइडलाइन में संशोधन किया गया है, जिसमें दूध, फल-सब्जी और किराना की दुकानों को भी छूट नहीं दी गई थी।

9 जनवरी को जारी गाइडलाइन में जनअनुशासन कर्फ्यू से कारखाने, आईटी, टेलीकॉम सेवा, मेडिकल दुकानें, शादी समारोह, अत्यावश्यक सेवा वाले कार्यालय, माल परिवहन वाले वाहन के कर्मचारी व उनके सामान चढ़ाने—उतारने वाले और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी गई, इनके अलावा वैक्सीनत के लिए आने-जाने और मेडिकल सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को भी छूट दी थी। अब इसमें दूध डेयरी, फल—सब्जी व किराना की दुकान को भी शामिल कर लिया गया है।

कोरोना की जिस तीसरी लहर को हल्के में आंका जा रहा है, उसने प्रदेश में बीते 17 दिनों में ( 1 से 17 जनवरी ) 46 लोगों को अपना शिकार बनाया है। सर्वाधिक 17 मौतें राजधानी जयपुर में हुई है। यानी औसतन रोजाना एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हुई है। खास बात ये है कि इस बार कोरोना का वार सर्वाधिक 60 या 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर है। अधिकांश मरीज कोमोर्बिड वाले हैं। यानी अधिकांश को कोई न कोई बीमारियां है। कॉमोर्बिड रोगी जैसे कैंसर, मधुमेह, हायपरटेंशन, हृदय रोग, किडनी की बीमारियां जिन लोगों को है, उन पर इसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है, इस तरह की बीमारियों वालों को ज्यादा सजग रहना चाहिए।