
जयपुर। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दवा विक्रेता को बिना चिकित्सक की पर्ची के सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार दवाइयां उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश दिए हैं।
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि दवा विक्रेता ऐसे व्यक्ति का नाम-पता और टेलीफोन नंबर लेकर औषधि नियंत्रक अधिकारी या चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को तुरंत सूचित करें।
उन्होंने सभी औषधि नियंत्रक अधिकारी या चिकित्सा संस्थान के प्रभारियों को भी प्रतिदिन उक्त सूचना को प्रतिदिन अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि विभाग की टीम द्वारा ऐसे व्यक्तियों से संपर्क कर स्क्रीनिंग और जांच आदि की कार्यवाही की जा सके।
काेराेना जांच के प्रति झिझक के कारण कुछ लोग अस्पताल जाने की जगह खुद ही मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे हैं। एेसी स्थिति में संक्रमित लाेगाें की जांच करना संभव नहीं हाे रहा है। इसलिए दवा विक्रेता लोगों को अाैषधि अाैर प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में शैड्यूल जी, एच, एच1 अाैर एक्स में अंकित दवाएं नहीं देंगे।
Published on:
21 Apr 2020 11:38 am
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