
- एसजीआईसी ने किया फ्रॉड क्लैम से सफलतापूर्वक बचाव किया
जयपुर। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसजीआईसी) को राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एससीडीआरसी) में एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत मिली। कंपनी की ओर से केस लड़ रहे वकील विजय अग्रवाल ने जयपुर स्थित इस आयोग में मोटर इंश्योरेंस के फ्रॉड क्लैम से सफलतापूर्वक बचाव किया। आयोग ने 17 जून 2025 को पॉलिसी धारक उपभोक्ता मुकेश कुमार की ओर से दायर 28,58,926 रुपए के मोटर इंश्योरेंस ओन डेमेज टोटल लॉस क्लैम को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता मुकेश कुमार ने अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर का श्रीराम जनरल इंश्योरेंस से बीमा कराया। अगस्त 2017 में वाहन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक दुर्घटना का शिकार हो गया। शिकायतकर्ता ने इसका निपटारा टोटल लॉस मानकर करने का आवेदन किया। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस की जांच में इस क्लैम में गंभीर विसंगतियां सामने आईं। यह वाहन तो काफी समय पहले फरवरी 2016 में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त या टोटल लॉस घोषित किया जा चुका था। उस समय इसका स्वामित्व किसी अन्य कंपनी के पास था। मौजूदा शिकायतकर्ता ने वाहन को कबाड़ में खरीदा। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस से इस वाहन का नए सिरे से बीमा करवाने के समय यह बात छिपा ली गई कि यह वाहन पहले ही टोटल लॉस घोषित किया जा चुका है। यह बीमा सौदों के केंद्रीय सिद्धांत गुड फैथ का खुला उल्लंघन था। क्लैम करने वाले वाहन को नई पॉलिसी के तहत पंजीकृत कराने की कोशिश की जबकि पुराने सेटलमेंट में इसे पहले ही पूरी तरह से डेमेज के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका था। स्वतंत्र सर्वेयर, जांचकर्ताओं और कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर ने इस बात की बारंबार पुष्टि की दावे में नुकसान को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। सच्चाई यह थी कि यह कोई भी दावा वास्तविक दुर्घटना इतिहास के अनुरूप नहीं था।श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कार्यकारी निदेशक अश्विनी धनावत ने आयोग के फैसले पर कहा, हम वास्तविक पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने में विश्वास रखते हैं। यह फैसला पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और बीमा तंत्र की लंबी अवधि स्थयित्व सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों की पुष्टि करता है। यह हमारी सशक्त क्लैम सेटलमेंट प्रोसेस का भी प्रमाण है। यह प्रक्रिया धोखाधड़ी वाले दावों को पहचान कर उन्हें चिन्हित करती है। यह फैसला एक मजबूत क्लैम सेटलमेंट ढांचे का पालन करने पर हमारे ध्येय को सही ठहराता है।
Updated on:
26 Jun 2025 10:43 am
Published on:
26 Jun 2025 08:26 am
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