
शिक्षकों , कार्मिकों की प्रतिनियुक्तियां निरस्त
शिक्षकों , कार्मिकों की प्रतिनियुक्तियां निरस्त
मूल पद पर ज्वॉइन नहीं करने पर नहीं मिलेगा वेतन
स्कूलों और शिक्षा विभाग के अन्य कार्यालयों के अलावा सभी तरह की प्रतिनियुक्तियों को किया समाप्त
प्रतिनियुक्ति पर लगे सभी कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त होकर मूल विभाग में उपस्थिति देने के निर्देश
21 दिसंबर तक अगर किसी कार्मिक ने कार्यमुक्त होकर नहीं दी हाजिरी तो
रोक लिया जाएगा दिसंबर का वेतन
शिक्षा विभाग के कार्यालयों और विद्यालयों में भी प्रतिनियुक्ति के लिए लेनी होगी अब सरकार की स्वीकृति
शिक्षा विभाग के एसीएस पवन गोयल ने जारी किए आदेश
जयपुर।
शिक्षा विभाग ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अन्य विभागों में काम कर रहे कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी है। विभाग के एसीएस पवन कुमार गोयल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गोयल की ओर से जारी आदेशों में स्कूलों और शिक्षा विभाग के अन्य कार्यालयों के अलावा सभी तरह की प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करते हुए प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त होकर मूल विभाग में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि किसी कार्मिक ने 21 दिसंबर तक कार्यमुक्त होकर हाजिरी नहीं दी तो उनका दिसंबर का वेतन रोक दिया जाएगा। इतना ही नहीं यदि शिक्षा विभाग के किसी कार्यालय या स्कूल मे भी किसी को प्रतिनियुक्ति दी जाती है तो इसके लिए सरकार से स्वीकृति लेनी होगी।
आदेश में जताई नाराजगी
एसीएस के आदेशों में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों, शिक्षकों को संभाग, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर संभागीय कार्यालयों, जिला परिषद, कलेक्ट्रेट, उपखंड कार्यालय, पंचायत समिति, तहसील और अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था के लिए लगाया गया है, जबकि इनका वेतन शिाा विभाग के विभिन्न स्कूलों और कार्यालयों से दिया जा रहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि निशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जनगणना, आपदा प्रबंधन, चुनाव कार्य, पल्स पोलियो अभियान आदि के लिए शिक्षकों की सेवाएं ली जाती हैं लेकिन कार्य पूरा होने के बाद भी शिक्षकों और कार्मिकों को उनके मूल पदस्थापना वाले स्थान के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाता जो उचित नहीं हैं। इससे स्कूल और कार्यालयों का काम प्रभावित हो रहा है।
प्रतिनियुक्ति स्थान से ही वेतन मिलने वाले नहीं होंगे प्रभावित.
शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के आदेश में ही खुलासा किया गया है कि ऐसी प्रतिनियुक्तियां जहां से शिक्षक को वेतन भुगतान हो रहा है उन पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।
.दोहरा पदस्थापन होगा समाप्त.
उधर संयुक्त निदेशक कार्मिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा एक ही पद पर न्यायालय बाद या अन्य कारणों से 2 शिक्षकों के कार्य की सूचना मंगवाई गई हैं। सूत्रों ने बताया है कि गाइडलाइन निर्धारित कर ऐसे दौरे पदस्थापन को समाप्त कर शिक्षकों को शिक्षण कार्य के लिए दूसरे आवश्यकता वाले स्कूलों में भेजा जाएगा।
पहले भी दिए गए हैं आदेश
गौरतलब है कि इससे पूर्व भी समय समय पर ऐसे आदेश जारी किए जाते रहे हैं। इससे पूर्व26 जून 2019, 6 सितंबर 2019, 14 नवंबर 2019 को भी प्रतिनियुक्ति समाप्त किए जाने के आदेश दिए गए थे। मुख्य सचिव ने गत वर्ष 5 जून 2020 को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए थे लेकिन उनकी पालना नहीं की गई।
Published on:
10 Dec 2021 04:56 pm
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