आदेश में आगे लिखा कि 'इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 प.व./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि उक्त चुनाव हेतु मतदान के दिनांक 13.11.2024 (बुधवार) को 27 - झुंझुनूं जिला झुंझुनूं 67 - रामगढ़ जिला अलवर, 88 – दौसा जिला दौसा, 97-देवली उनियारा जिला टोंक, 110 खींवसर जिला नागौर, 156- सलूम्बर (अ. ज.जा.) जिला उदयपुर एवं 161 चौरासी जिला डूंगरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में पराक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत अवकाश रहेगा ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।'