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जागी सरकार, नाम हस्तांतरण शुल्क में छूट आवासन मण्डल में भी लागू

राजस्थान सरकार ने जारी किए आदेश

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जागी सरकार, नाम हस्तांतरण शुल्क में छूट आवासन मण्डल में भी लागू

जागी सरकार, नाम हस्तांतरण शुल्क में छूट आवासन मण्डल में भी लागू

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आवासन मण्डल के में भी लगभग सभी छूट लागू होगी। इसी के तहत नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने आदेश जारी किए। इसमें नाम हस्तांतरण शुल्क में दी जा रही छूट आवासन मण्डल में भी लागू होगी। 300 वर्गमीटर तक के प्रकरणों में एकमुश्त 1 हजार रुपए और 300 वर्गमीटर से बड़े मामलों में एकमुश्त 4 हजार रुपए ही लगेंगे।

उधर, स्टॉफ की कमी दूर करने के लिए अनुबंध पर कार्मिक लगाया जा सकेगा। सरकार ने इसके लिए आवासन मंडल को भी अधिकृत कर दिया है। अभियान के कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिकृत किया गया है। यूआईटी व प्राधिकरण की तर्ज पर मंडल जॉब बेसिस पर अनुबंध पर कार्मिक रख सकेगा। इसके लिए सरकार ने पहले से ही दर तय कर रखी है।

अभियान में बड़े निकाय फिसड्डी, छोटे आगे

प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगरीय निकायों ने एक लाख पट्टे जारी करने का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन बड़े निकाय इसमें अपनी अपेक्षित परफोर्मेंस दिखाने में फिसड्डी रहे हैं। इनमें विकास प्राधिकरण, विकास न्यास और नगर निगम स्तर के बड़े निकाय भी शामिल हैं, जो सरकार की उम्मीदों पर फिलहाल खरे नहीं उतर सके। नगर निगमों में पट्टे जारी करने के मामले में सबसे फिसड्डी बीकानेर नगर निगम है, जिसने अभी तक केवल 13 पट्टे ही जारी किए हैं। दूसरे नंबर पर कोटा दक्षिण निगम रहा, जिसे 90 पट्टे और तीसरे नंबर पर जोधपुर उत्तर नगर निगम केवल 160 पट्टे ही दो दिन पहले तक जारी कर पाया। जबकि, नगर परिषदों में सबसे फिसड्डी भीलवाड़ा जिसने 9, दूसरा फिसड्डी श्रीगंगानगर जिसने 42 और भिवाड़ी नगर परिषद ने 70 पट्टे ही जारी किए। सरकार अब ऐसे निकायों के प्रशासनिक मुखियाओं पर एक्शन तैयारी है।