जयपुर नगर निगम ग्रेटर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
जयपुर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट की ओर से उपचुनाव पर रोक लगाने से सौम्या गुर्जर की ओर से पद से बर्खास्त करने के आदेश और उपचुनाव पर रोक लगाने के संबंध में याचिका दायर की गई थी। जिस मामले में कल बुधवार को सुनवाई टल गई थी और आज सुनवाई होने पर उसे आगे बढ़ा दिया गया है।
बता दें राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त कर दिया था। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए थे। सौम्या को चुनाव लडने के लिए 6 साल तक अयोग्य करार भी दिया गया। सौम्या गुर्जर पर तत्कालिन निगम आयुक्त यज्ञमित्र देव के साथ मारपीट करने का आरोप था। सौम्या गुर्जर आरएसएस से जुड़े नेता राजाराम गुर्जर की पत्नी है।
यज्ञमित्र सिंह देव के साथ मारपीट का है मामला..
ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव के साथ मारपीट व अभद्रता मामले में मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया है। इससे पहले तीन पार्षद अजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा व पारस जैन को नगर पालिका अधिनियम सहित अन्य प्रावधानों के अनुसार, दुराचरण, कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतने व अभद्र भाषा के आरोप में दोषी माना गया था।