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SI भर्ती मामले में आज फिर होगी सुनवाई, हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी राजस्थान सरकार

SI Recruitment Case: राजस्थान हाईकोर्ट में पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती मामले पर आज फिर सुनवाई होगी। न्यायाधीश समीर जैन इस मामले में कैलाश चन्द्र व अन्य की याचिकाओं पर नियमित सुनवाई कर रहे हैं।

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राजस्थान हाईकोर्ट और सीएम भजनलाल। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। हाईकोर्ट में पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती मामले पर आज फिर सुनवाई होगी। न्यायाधीश समीर जैन इस मामले में कैलाश चन्द्र व अन्य की याचिकाओं पर नियमित सुनवाई कर रहे हैं। आज सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब पेश किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि हाईकोर्ट में इस सप्ताह मामले में सुनवाई पूरी कर लेगी।

याचिकाकर्ताओं का एक पक्ष कोर्ट के सामने आ चुका है, अब शेष याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की जाएगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि भर्ती में व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुई और परीक्षा से पहले पेपर खरीद कर चयनित 50 से अधिक प्रशिक्षु उपनिरीक्षक पकड़े जा चुके हैं। इनके अलावा और भी प्रशिक्षु हैं, जो पेपर प्राप्त कर चयनित हुए। ऐसे में भर्ती को रद्द किया जाए।

इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं के एक पक्ष की बहस पूरी हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता आर पी सिंह व अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा था कि भर्ती रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं को खारिज नहीं किया जा सकता। याचिका में भर्ती रद्द करने की मांग सरकार से नहीं, बल्कि कोर्ट से की गई थी।

इस सप्ताह बहस पूरी होने की संभावना

एसआई भर्ती मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 जुलाई से फाइनल सुनवाई शुरू की थी और कोर्ट लगातार मामले में सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट में आज प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि कोर्ट में इसी सप्ताह मामले की सुनवाई पूरी हो सकती है।

अब तक इस मामले में 53 ट्रेन एसआई गिरफ्तार

बता दें कि एसओजी की टीम लगातार पेपर लीक मामले की जांच में जुटी हुई है। अब तक इस मामले में 53 ट्रेनी एसआई को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं, कई ट्रेनी एसओजी की रडार पर हैं। गिरफ्तार ट्रेनी एसआई के साथ-साथ पेपर मामले में लिप्त कई और आरोपियों को भी एसओजी पकड़ चुकी है।