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हिस्ट्रीशीटर को धारा 122 में भिजवाया जेल

जिला नॉर्थ की पहली कार्रवाई

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जयपुर

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Lalit Tiwari

Sep 01, 2021

हिस्ट्रीशीटर को धारा 122 में भिजवाया जेल

हिस्ट्रीशीटर को धारा 122 में भिजवाया जेल

जयपुर जिले नॉर्थ के विद्याधर नगर थाना पुलिस ने पहली बार धारा 122 के तहत कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया हैं। आरोपी विद्याधर नगर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। वह बार बार शांतिभंग और मारपीट करने का आदि। आरोपी को पूर्व में पाबंद किया गया था। इसके बाद भी वह लगातार अशांति फैला रहा था।
डीसीपी (उत्तर) परिस देशमुख ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राहुल मीणा (32) पुत्र हनुमान सुन्दर नगर विद्याधर नगर जयपुर का रहने वाला हैं। आरोपी विद्याधर नगर थाने का हिस्ट्रीशीटर हैं। आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ अदालत में कई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी बार बार मारपीट कर शांति भंग करने का आदि हैं। आरोपी की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस थाना विद्याधर नगर ने 21 अक्टूबर 2020 को इस्तगास अन्तर्गत धारा 110 सीआरपीसी कार्यपाल मजिस्ट्रेट और अति पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जयपुर (उत्तर) के पेश किया था। न्यायालय की तरफ से राहुल को एक साल की अवधि के लिए सदाचार बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया था। पाबंदी अवधि के दौरान आरोपी ने झगड़ा कर वापस अशांति फैलाने का काम किया। इस पर पुलिस ने 17 मार्च 2021 को उसे धारा 151 में गिरफ्तार किया था। अदालत ने उसे छह महीने के अवधि के लिए पाबंद किया गया। पाबन्दी अवधि में ही उसने 26 जून को वापस झगड़ा करना शुरु कर दिया। इस पर मामला दर्ज हुआ था। इस पर विद्याधर नगर थाना पुलिस ने उसके खिलाफ जुलाई 2021 में धारा 122 के तहत उसे पेश किया। केस ऑफिसर स्कीम के तहत फास्ट ट्रैक पर जल्द सुनवाई करवाई गई। अदालत ने 1 सितंबर को उसे जेल भेज दिया। धारा 122 के तहत किसी आरोपी को जेल भिजवाए जाने का यह प्रथम मामला हैं।