
Indira Rasoi Yojna : भुगतान में देरी तो अफसरों के वेतन से होगी कटौती, 12 प्रतिशत वार्षिक दर से लगेगा जुर्माना
जयपुर।
सस्ती दर पर गरीबों का पेट भरने वाली इंदिरा रसोई योजना को निकाय अधिकारी ही फेल करने में लगे हैं। रसोई संचालकों को समय पर भुगतान नहीं होने से कई जगहों पर रसोई संचालकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे मं सरकार ने भुगतान में देरी करने वाले अधिकारियों के वेतन से कटौती का नया नियम लागू किया है। देरी से भुगतान करने वाले अधिकारियों पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
स्वायत्त शासन विभाग ने इंदिरा रसोई के नियम कड़े कर दिए हैं। इसके तहत रसोई संचालक की ओर से बिल पेश होने के सात दिन के अंदर संबंधित निकाय को बिल भुगतान के लिए जिला मुख्यालय की निकाय को भेजना होगा। सात दिन में बिल फॉरवर्ड नहीं किया तो संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लेते हुए जिम्मेदारी तय की जाएगी। अधिकारी पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से जुर्माना लगाया जाएगा और यह जुर्माना राशि उस अधिकारी के वेतन से ही काटी जाएगी।
आयुक्त पर भी लगेगा जुर्माना
जिला मुख्यालय के निकाय ने संबंधित निकाय से प्राप्त बिल का सात दिन में भुगतान नहीं किया तो जिला मुख्यालय के निकाय के आयुक्त पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि जिला मुख्यालय के निकाय के आयुक्त के वेतन में से काटी जाएगी। जुर्माने के तौर पर वसूल की गई राशि संबंधित रसोई संचालक को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
पिछले साल शुरू की थी योजना
पिछले वर्ष 20 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत प्रदेशभर के 213 निकायों में 355 रसोईयों के माध्यम से महज आठ रुपए में गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। रसोई में भोजन उपलब्ध कराने वाली और रसोई का संचालन करने वाली संस्था को समय पर भुगतान के लिए योजना के नियम तय किए हुए हैं। इसके बावजूद कई निकाय अधिकारियों की लापरवाही के चलते रसोई संचालकों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है।
Published on:
17 Dec 2021 07:40 pm
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