
सुप्रीम कोर्ट जयपुर बम विस्फोट से जुड़े उन सभी 8 मामलों पर एक साथ सुनवाई करेगा, जिनमें अधीनस्थ अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को दोषमुक्त (बरी) करने के हाईकोर्ट आदेश को चुनौती दी गई है। पांच एफआईआर से संबंधित राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिकाओं पर कोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका, अब 3 और मामलों से संबंधित याचिकाओं पर कोर्ट ने नोटिस जारी किए है।
न्यायाधीश एम.एम. सुन्दरेश और न्यायाधीश अरविंद कुमार की खण्डपीठ ने बम विस्फोट को लेकर माणक चौक व कोतवाली थाने में दर्ज मामलों से संबंधित सरकार की चार विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं पर सैफुर्रहमान अंसारी और शाहबाज हुसैन उर्फ शाहबाज अहमद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इन मामलों में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी की। याचिकाओं में कहा कि सैफुर्रहमान अंसारी और शहबाज हुसैन उर्फ शहबाज अहमद की वर्ष 2008 में बम लगाने और उसकी प्रक्रिया को अंजाम देने में मुख्य भूमिका थी।
बम धमाकों को लेकर बनाए गए विशेष न्यायालय ने वर्ष 2019 में सैफुर्रहमान अंसारी और शहबाज हुसैन को सजा सुनाई थी। मार्च 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया था।
Published on:
03 Aug 2024 12:30 pm
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