26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों की सुप्रीम कोर्ट एक साथ करेगा सुनवाई, सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

Rajasthan News: जयपुर बम विस्फोट से जुड़े सभी 8 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

सुप्रीम कोर्ट जयपुर बम विस्फोट से जुड़े उन सभी 8 मामलों पर एक साथ सुनवाई करेगा, जिनमें अधीनस्थ अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को दोषमुक्त (बरी) करने के हाईकोर्ट आदेश को चुनौती दी गई है। पांच एफआईआर से संबंधित राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिकाओं पर कोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका, अब 3 और मामलों से संबंधित याचिकाओं पर कोर्ट ने नोटिस जारी किए है।

न्यायाधीश एम.एम. सुन्दरेश और न्यायाधीश अरविंद कुमार की खण्डपीठ ने बम विस्फोट को लेकर माणक चौक व कोतवाली थाने में दर्ज मामलों से संबंधित सरकार की चार विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई की। इन याचिकाओं पर सैफुर्रहमान अंसारी और शाहबाज हुसैन उर्फ शाहबाज अहमद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

इन मामलों में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी की। याचिकाओं में कहा कि सैफुर्रहमान अंसारी और शहबाज हुसैन उर्फ शहबाज अहमद की वर्ष 2008 में बम लगाने और उसकी प्रक्रिया को अंजाम देने में मुख्य भूमिका थी।

2009 में सुनाई फांसी की सजा

बम धमाकों को लेकर बनाए गए विशेष न्यायालय ने वर्ष 2019 में सैफुर्रहमान अंसारी और शहबाज हुसैन को सजा सुनाई थी। मार्च 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इन दोनों को बरी कर दिया था।

यह भी पढ़ें : राजस्थान के इस जिले में औसत से ज्यादा हुई बारिश, अगले 2 दिन यहां चलेगा अति भारी बारिश का दौर