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गोपालपुरा बाइपास: पार्किंग के लिए जगह नहीं तो देना होगा ज्यादा शुल्क

जेडीए ने तैयार किया गोपालपुरा बाइपास का विशेष डवलपमेंट प्लान  

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जयपुर। जेडीए ने गोपालपुरा बाइपास का विशेष डवलपमेंट प्लान तैयार कर लिया है। इसके मापदंड जेडीए ने तय कर दिए हैं। साथ ही मूलभूत सुविधाओं का खाका भी खींचा गया है। गोपालपुरा फ्लाईओवर से लेकर गुर्जर की थड़ी चौराहे तक इस प्लान को लागू करने के लिए जेडीए ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस पर गौर करें तो पार्किंग पर विशेष फोकस किया गया है। पार्किंग के लिए जितने कम इक्विवेलेंट कार यूनिट्स (ईसीयू) का स्थान उपलब्ध होगा, उसके बराबर प्रति ईसीयू एक लाख रुपए के अनुसार पार्किंग शुल्क लगेगा। इसके अलाड़कवा मास्टरप्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई 160 फीट रखी जाएगी। जहां इससे अधिक चौड़ाई में सड़क मौजूद है, उसे यथावत रखा जाएगा। वहीं, मुख्य सड़क व सर्विस लेन के मध्य प्रस्तावित डिवाईडर को लैंडस्केप फुटपाथ के तौर पर विकसित किया जाएगा, साथ ही यहां सघन पौधरोपण किया जाएगा


ये किए हैं प्रावधान
—सड़क की चौड़ाई के डेढ़ गुना यानी दोनों ओर 72-72 मीटर गहराई तक या एकल भूखंड की गहराई दोनों में से जो भी कम हो, उस गहराई तक व्यावसायिक भू—उपयोग किया जा सकेगा।
—भूखंड पर अगर कोचिंग, व्यावसायिक परिसर, दुकान, थोक व्यापार या कोई अन्य गतिविधि चल रही है तो पार्किंग के लिए बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार आवश्यक इक्विवेलेंट कार यूनिट्स (ईसीयू) के अतिरिक्त 25 प्रतिशत ईसीयू का स्थान आगंतुकों की पार्किंग के लिए रखना होगा।
-भूखंड पर अगर होटल, गेस्ट हाउस, बॉर्डिंग व लॉज है तो पार्किंग के लिए आवश्यक ईसीयू के अतिरिक्त 10 फीसदी ईसीयू का स्थान आगंतुकों की पार्किंग के लिए रखना होगा।
-ऐसे भूखंड जिनमें पहले से ही निर्माण है और उनमें पार्किंग शून्य है या पर्याप्त पार्किंग नहीं हैं तो ऐसे सभी मामलों में आवेदक को पार्किंग शुल्क देना होगा।