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जवाबदेही कानून: अब और इंतजार नहीं… प्रभावी कानून लाए सरकार

दिसम्बर में फिर से यात्रा शुरु करने की चेतावनी

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जयपुर. जनता को राहत दिलाने के लिए प्रभावी जवाबदेही कानून की मांग को लेकर जनसंगठन एक बार फिर मुखर हो गए हैं। इस कानून के लिए पहली जवाबदेही यात्रा दिसंबर 2015 निकाली गई, इसके बाद दो बार और यात्रा निकाली गईं। प्रभावी कानून नहीं लाने पर दिसम्बर में फिर से यात्रा शुरु करने की चेतावनी दी गई है।
विभिन्न जनसंगठनों की ओर से मंगलवार को यहां जवाबदेही कानून की मांग को लेकर मीडिया से बात की। सूचना एवं रोज़गार अधिकार अभियान के प्रतिनिधि निखिल डे ने कहा कि कांग्रेस ने चार साल पहले वादा किया, लेकिन अभी तक जवाबदेही कानून नहीं आया है। सरकार ने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक का ड्राफ्ट जारी किया है , लेकिन इसमें रामलुभाया कमेटी और अभियान की ओर से सुझाए गए कई महत्वपूर्ण प्रावधान गायब हैं। प्रक्रिया, समय सीमा, कानूनी कार्यवाही को स्पष्ट नहीं किया तो कानून प्रभावी नहीं बन पाएगा। पीयूसीएल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव ने कहा कि प्रभावी कानून नहीं लाया गया तो दिसम्बर में एक बार फिर यात्रा शुरु की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता शंकर ने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की हेल्पलाइन काम नहीं कर रही है। इस वजह से जवाबदेही कानून में स्पष्ट प्रावधान जरुरी हैं।

ये प्रावधान जोड़ने की मांग
– शिकायत की परिभाषा व शिकायतों के निस्तारण की समयसीमा

– जिला स्तर पर अपील के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था।
– राज्य स्तर पर स्वतंत्र शिकायत निवारण आयोग

यह भी बताया
अप्रेल 2018 से सितंम्बर 2021 तक कुल 41 माह के 38250 रु पेंशन नहीं मिली, जब प्रार्थिया की ओर से शिकायत की तो जवाब मिला सामाजिक सुरक्षा पेंशन मनीआर्डर से भेज दिया। भुगतान नहीं मिलने पर फिर शिकायत करने पर राजस्थान सम्पर्क पोर्टल से 11 अक्टूबर को जवाब मिला, परिवाद संबधित अधिकारी को भेज दिया। उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह की शिकायत एक ऐसी महिला की है, जो बोल और सुन नहीं सकती है तथा अनाथ है। ऐसे कई उदाहरण बताए गए, जिनमें खाद्य सुरक्षा में नाम जुडवाने, पेंशन, पट्टा लेने, प्रधानमंत्री आवास की किस्त नहीं मिलने व नरेगा भुगतान के लिए पीड़ित भटक रहे हैं।

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