…बोलीदाताओं को फायदा मिलेगा ( JAIPUR NEWS ) जेडीए आयुक्त टी. रविकांत ( JDA Commissioner ) ने बताया कि राजस्थान सुधार ट्रस्ट शहरी भूमि के निपटान नियम-1974 के नियमों में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से संशोधन किया गया है। संशोधित किए नियमों के आधार पर जेडीए की ओर से नीलामी नीति में बदलाव करने से नीलामी में हिस्सा लेने वाले बोलीदाताओं को फायदा मिलेगा।
नीति में बदलाव के बाद अब नीलामी में बोलीदाता को 15 प्रतिशत राशि 24 घंटे की बजाए 3 दिन में जमा कराने की सहूलियत दी है। वहीं पहले नीलामी की मांग राशि 30 दिन जमा करानी होती थी, जो अब नीलामी तिथि से 35 प्रतिशत राशि 120 दिन में व शेष 50 प्रतिशत राशि 180 दिन में जमा कराने का समय दिया है।
ब्याज लगने की अवधि बढ़ी वर्तमान में नीलामी राशि 30 दिन में राशि जमा नहीं कराने पर 60 दिन तक 15 प्रतिशत ब्याज लगता था। अब 35 प्रतिशत राशि 120 दिन में राशि जमा नहीं कराने पर अगले 60 दिन तक 15 प्रतिशत ब्याज, शेष 50 प्रतिशत राशि 180 दिन में राशि जमा नहीं कराने पर अगले 90 दिन तक 15 प्रतिशत ब्याज की दर से राशि जमा करानी होगी।