
लॉ यूनिवर्सिटी किसी भी नए लॉ कॉलेज को नहीं देगी संबद्धता
जयपुर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी (Dr. Bhimrao Ambedkar Law University) सत्र 21-22 में किसी भी नए विधि महाविद्यालय (new law college) को संबद्धता नहीं देगा। अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी ( Ambedkar Law University) ने यह निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) के द्वारा लॉ कॉलेजों की बढ़ती संख्या व गिरती गुणवत्ता को देखते हुए लॉ कॉलेजों को संबद्धा नहीं देने पर रोक लगाई थी। लॉ कॉलेजों में पिछले सत्र में तीन हजार से अधिक सीट खाली रह गई थी।
कुलपति डॉ. देव स्वरूप ने बताया कि बार काउन्सिल ने 16 जून को प्रेस रिलीज जारी करके सख्त हिदायत दी थी कि किसी भी विधि महाविद्यालय को संबद्धता दिए जाने से पहले यह देखें कि उसकी क्यों और क्या आवश्यकता है। डॉ. देव स्वरूप ने बताया कि लॉ यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध 72 विधि महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 में एलएलबी की 14,717 अनुमोदित सीटों पर 11,902 छात्रों ने प्रवेश लिया। ऐसे में 2815 सीटें ख़ाली रह गई थी। इसी प्रकार एलएलएम तथा पीजी डिप्लोमा की 1640 सीटों पर 1145 छात्रों ने प्रवेश लिया, जिससे 495 सीटें खाली रही थी। इन लॉ कॉलेजों में 3 हजार से अधिक सीटें खाली रह गई थी।
Published on:
21 Jul 2021 10:00 pm
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