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मुम्बई ले जाकर छात्रा से बलात्कार, अब जीवनभर जेल

अपहरण कर मुम्बई ले गए और होटल में दुष्कर्म किया

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Crime

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जयपुर। जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी को अपहृत कर मुम्बई ले जाने और वहां होटल में रखकर दुष्कर्म करने के मामले में शेरसिंह को आजीवन कारावास व दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक के अनुसार शेरसिंह स्कूल पढ़ने जाती किशोरी को जयपुर से ट्रेन के जरिए मुम्बई ले गया और वहां होटल में रखकर कई बार दुष्कर्म किया। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को ऐसे घृणित कृत्य के लिए दंड़ित किया जाना जरुरी है। 11 जनवरी 2017 को इस मामले में जयपुर जिले के शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें कहा कि 15 वर्षीय किशोरी सुबह स्कूल गई और शाम को घर नहीं लौटी। पता करने पर सामने आया कि किशोरी स्कूल नहीं पहुंची। रिपोर्ट में शेरसिंह को नामजद किया गया। किशोरी को मुम्बई से वापस ट्रेन से दिल्ली लाया गया और दिल्ली से कोटपुतली आने पर 6 दिन बाद पुलिस ने उसे कोटपुतली चौराहे से बरामद किया। उसे मुंबई में तीन दिन होटल में रखा गया और कई बार दुष्कर्म किया।