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किशोरी से बलात्कार पर आरोपी को इतने साल की जेल की सजा, कोर्ट ने कहा गंभीर अपराध

पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या-3 कोटा ने एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। न्यायालय ने फैसले में लिखा कि आरोपी ने किशोरी को 1 महीने तक साथ रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जो कि गंभीर अपराध है। यदि आरोपी के साथ नरमी का रुख अपनाया तो ऐसी गंभीर घटनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

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किशोरी से बलात्कार पर आरोपी को इतने साल की जेल की सजा, कोर्ट ने कहा गंभीर अपराध

किशोरी से बलात्कार पर आरोपी को इतने साल की जेल की सजा, कोर्ट ने कहा गंभीर अपराध

जयपुर। किशोरी से बलात्कार के एक मामले में पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या-3 कोटा ने एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। न्यायालय ने फैसले में लिखा कि आरोपी ने किशोरी को 1 महीने तक साथ रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जो कि गंभीर अपराध है। यदि आरोपी के साथ नरमी का रुख अपनाया तो ऐसी गंभीर घटनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया पीडि़ता के पिता ने 6 सितंबर 2020 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 16 साल की बेटी बिना बताए घर से चली गई। बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने के लिए इकबाल पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद 13 अक्टूबर 20 को टोंक निवासी इकबाल उर्फ मोहम्मद मियां (25) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ टोंक ले गया था। वहां एक कमरे में रखा और उससे कई बार बलात्कार किया।