
भाजपा विधायक दल का नेता चुने गए भजनलाल शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री पद की दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। लेकिन सरकारी निमत्रण पत्र में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्रियों के शपथ लिए जाने का जिक्र करने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकारी निमंत्रण पत्र पर सवाल उठाया है। उधर, विभिन्न न्यायालय उप मुख्यमंत्री पद की शपथ से संबंधित याचिकाओं को खारिज कर विवाद पर विराम लगा चुके हैं।
डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम के सरकारी निमंत्रण में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विवरण है। जबकि संविधान की धारा 163 व 164 में ऐसे किसी पद की शपथ का विवरण नहीं हैं।
पहले ये बने उप मुख्यमंत्री
कांग्रेसः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार में द्वारका प्रसाद बैरवा, कमला, सचिन पायलट
भाजपाः मुख्यमंत्री भैंरोसिंह शेखावत सरकार में हरिशंकर भावड़ा
छह राज्यों में है उप मुख्यमंत्री
महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेशन में वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। वहीं कर्नाटक में पहले उप मुख्यमंत्री रहे है और दिल्ली में मनीष सिसोदिया भी उप मुख्यमंत्री रहे थे।
अदालती निर्णयों में कहा....कोई अवैधानिकता नहीं
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2019 में हरियाणा में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर उठे विवाद पर कहा कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाये जाने को लेकर आपत्ति पूर्व में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा ख़ारिज की जा चुकी है। कानूनन उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए जाने में कोई अवैधानिकता नहीं है और यह संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन भी नहीं है।
शपथ को लेकर रहा अलग-अलग रुख
अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के समय उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह ने मंत्री पद की शपथ ही दिलाई थी, लेकिन हाल ही कर्नाटक और मध्यप्रदेश में उप मुख्यमंत्रियों को उप मुख्यमंत्री पद की ही शपथ दिलाई गई।
उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाये जाने को लेकर आपत्ति पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1990 में और पंजाब व हरियाणा, कर्नाटक तथा बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा ख़ारिज की जा चुकी है। न्यायिक निण्रयों व स्थापित विधि के अनुसार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि उपमुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का ही सदस्य होता है।- हेमंत नाहटा, अधिवक्ता एवं संसदीय मामलों के जानकार
Published on:
15 Dec 2023 09:17 am
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
