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भीलवाड़ा. शादी या समारोह में तय सीमा से ज्यादा लोग बुलाने पर एफआईआर के साथ ही मोटा जुर्माना भी वसूला जा सकता है। भीलवाड़ा में शादी समारोह में कोरोना फैलने पर एफआइआर दर्ज कराने के बाद अब जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने परिवार के मुखिया पर 6 लाख 26 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया है। शादी में शामिल हुए 15 जने संक्रमित हो चुके हैं और 58 जनों को क्वॉरंटीन किया गया है। प्रदेश का यह पहला मामला है कि जब कोरोना फैलाने के लिए इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया है। उधर, दूल्हे के दादा की शुक्रवार देर रात कोरोना से मौत हो गई। इससे पहले शुक्रवार दिन में मृतक की पत्नी, उसके पोते की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। गत 13 जून को घीसूलाल राठी के पुत्र रिजुल का विवाह था। समारोह में 300 से अधिक लोग शामिल हुए थे। इसके बाद 15 कोरोना संक्रमित मिले। अन्य लोगों के संक्रमित होने की आशंका के चलते चिकित्सा विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। अब जुर्माने का नोटिस दिया गया है। राशि तीन दिन में जमा कराने को कहा गया है।
58 जने क्वारंटीन, इसका खर्चा शामिल
नोटिस में कहा कि विवाह में 50 जनों को शामिल करने की अनुमति दी गई, लेकिन ज्यादा को बुला लिया गया। ऐसे में परिवार में 15 जने संक्रमित हो चुके हैं एवं दूल्हे के दादा की कोरोना से मौत हो चुकी है। इससे बेवजह प्रशासन को राजस्व की हानि हुई है। शादी के बाद 58 लोगों को क्वॉरंटीन किया गया। आइसोलेशन वार्ड, फैसेलिटी क्वॉरंटीन सेंटर, आवास भोजन, सैम्पल जांच, परिवहन, एंबुलेंस पर छह लाख 26 हजार 600 रुपए का खर्च बनता है। यह राशि राठी परिवार की गलती से खर्च हुई है।
Published on:
28 Jun 2020 06:14 pm
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