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राजस्थान में निजी संस्थानों की फीस पर भी नकेल कसेगा शिक्षा पर नया विधेयक

राज्य सरकार प्रस्तावित राजस्थान राज्य शिक्षा नियामक (RSER) विधेयक 2023 के तहत निजी संस्थानों की फीस को विनियमित करने के प्रयास में है। हाल में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक कानून लाने की जानकारी दी थी।

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जयपुर

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Amit Purohit

Jan 18, 2023

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प्रस्तावित विधेयक (Rajasthan State Education Regulatory (RSER) Bill 2023) की जानकारी रखने वालों के अनुसार इसमें नियामक निकाय की विस्तृत संरचना के साथ स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के प्रावधान हैं। एक अधिकारी के अनुसार विधेयक नियामक यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का पालन करें। यह अधिनियम राज्य में लागू है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को छोड़कर, अधिकांश स्कूलों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों के कोचिंग से जुड़े तनाव का भी हल निकलने की उम्मीद है। इसमें काउंसलिंग व्यवस्था व हैल्पलाइन जैसे प्रावधान होंगे।

मासिक आधार पर ली जाएगी फीस:
स्कूलों के मामले में माता-पिता को हर तिमाही में फीस देने के लिए मजबूर किए जाने की समस्या से निपटने के लिए बिल में एक प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि फीस मासिक आधार पर ली जाएगी।

फर्जी स्कूल होंगे बंद:
विधेयक में घोस्ट या कागजों पर चल रहे स्कूलों के चलन पर भी प्रहार किया गया है। इसने प्राधिकरण को कोचिंग सेंटरों की मिलीभगत से चल रहे स्कूलों की जांच करने का अधिकार दिया है। विधेयक में यह प्रावधान भी है कि स्कूल अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान करें।

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