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नया मोटर व्हीकल एक्ट आम आदमी को पीड़ित करने वाला, इस पर फिर सोचे केन्द्र सरकार : पायलट

locationजयपुरPublished: Sep 11, 2019 09:45:15 pm

नया मोटर व्हीकल एक्ट ( New motor vehicle act 2019 ) पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) ने कहा व्यावहारिक नहीं, हो पुर्नविचार, परिवहन मंत्री बोले : राजस्थान में जुर्माना राशि कम कर लागू करेंगे एक्ट

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नया मोटर व्हीकल एक्ट आम आदमी को पीड़ित करने वाला, इस पर फिर सोचे केन्द्र सरकार : पायलट

सुनील सिंह सिसोदिया / जयपुर। राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) ने नए मोटर व्हीकल एक्ट ( New motor vehicle act 2019 ) को लेकर कहा कि यह व्यावहारिक नहीं। इस पर केन्द्र सरकार ( Central Government ) को पुर्नविचार करना चाहिए। अब तो भाजपा की गुजरात सरकार ने भी जब इसे लागू नहीं किया तो मतलब साफ है कि केन्द्र सरकार ने जो किया वो सही नहीं। कानून का पालन सभी को करना चाहिए, लेकिन जो चीजें व्यावहारिक नहीं हैं, उस पर पुर्नविचार होना ही चाहिए। अब गुजरात सरकार के लागू नहीं करने के बाद तो यह मामला किसी पार्टी का नहीं रहा। बल्कि बात व्यावहारिकता की हो गई है। सरकार लोगों को जुर्माने से डराकर दुर्घटना रोकना चाहती है, जबकि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को जनता के बीच जागरूकता फैलाने की जरूरत है।
उप मुख्यमंत्री पायलट बुधवार को एक कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों का जबाव दे रहे थे। उन्होंने एक ट्रक पर हुए 1.40 लाख रुपए के जुर्माने का उदाहरण देते हुए कहा कि जुर्माना लगाने से किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन इसकी आड में भ्रष्टाचार बढ़ाने ओर व्यावहारिकता से मेल नहीं खाने की बात हो तो सबको को देखना चाहिए।
इस मौके पर परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ( Pratap Singh Khachariyawas ) ने कहा कि वे तो पहले ही कह चुके हैं कि नया एक्ट बिना सोचे समझे ओर जनता की स्थिति समझे बिना केन्द्र सरकार ने लागू किया है। जिसकी गाड़ी पांच हजार की है, वो 15 हजार और 25 हजार जुर्माना कैसे देगा। इतना ज्यादा जुर्माना होगा तो लोग बचने के लिए भागेंगे और दुर्घटनांए व भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यह किसी पार्टी की बात नही, जनता के हितों का मामला है।
राजस्थान में नया मोटर व्हीकल एक्ट अगर लागू होगा तो सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जुर्माना राशि कम कर लागू करेगी।उधर, नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि यह व्यावहारिक नहीं है। राजस्थान इसे संशोधन के बाद ही लागू करेगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री और विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद कहा था कि 17 यायाताय उल्लंघन के मामलों में राज्य सरकार जुर्माना राशि में कमी करेगी।
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