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राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, PM किसान मानधन योजना में मिलेगी 36 हजार की सालाना पेंशन, जानें आवेदन प्रक्रिया

PM Kisan Maandhan Yojana: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बुजुर्गावस्था में एक बड़ी राहत है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिले।

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जयपुर

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Arvind Rao

Jul 02, 2025

Prime Minister Crop Insurance Scheme

Prime Minister Crop Insurance Scheme (पत्रिका फाइल फोटो)

PM Kisan Maandhan Yojana: केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को बुजुर्गावस्था में आर्थिक सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 यानी सालाना 36,000 की पेंशन मिलेगी।


यह पहल उन किसानों के लिए खास तौर पर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास वृद्धावस्था में नियमित आय का कोई साधन नहीं है। आइए जानते हैं इस योजना की मुख्य बातें और इसका लाभ उठाने की प्रक्रिया।


क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?


प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक पेंशन स्कीम है, जिसे 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को बुजुर्गावस्था में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का प्रीमियम जमा करना होता है। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद किसान को हर महीने 3,000 पेंशन दी जाएगी। सरकार किसान के प्रीमियम के बराबर ही अपनी तरफ से योगदान देती है, जिससे यह राशि सुनिश्चित होती है।


कौन ले सकता है योजना का लाभ?


-उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
-किसान के पास 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
-किसान किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे NPS, ESIC या EPFO) का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।


आवेदन कैसे करें?


किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान www.pmkisan.gov.in या www.pmkmy.gov.in या फिर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत कार्यालय या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर भी पंजीकरण करवा सकते हैं। जो किसान पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें दोबारा दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। उनका डेटा पहले से सरकार के पास मौजूद होता है।

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ये रहे जरूरी दस्तावेज


-आधार कार्ड
-बैंक खाता विवरण (खाता संख्या और IFSC कोड)
-कृषि भूमि का प्रमाण (जमाबंदी/खसरा)
-पासपोर्ट साइज फोटो
-प्रीमियम की राशि


पेंशन कैसे मिलेगी?


60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर हर महीने 3,000 पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा होगी। अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को 50 प्रतिशत पेंशन यानी 1,500 प्रतिमाह मिलती रहेगी।

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योजना के लाभ


-वृद्धावस्था में नियमित आय की गारंटी।
-सरकार किसान के प्रीमियम के बराबर ही योगदान देती है।
-PM-KISAN के लाभार्थियों के लिए प्रीमियम कटवाना आसान।
-खाताधारक की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को भी पेंशन का लाभ।