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ग्रामीण विकास विभाग ने इन लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली है। ये सूची अब फिर से ग्राम पंचायतों को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। पंचायत भी यदि इन लाभार्थियों को अपात्र मानती है तो विभाग इनके नाम सूची से काट देगा। योजना के तहत प्रति लाभार्थी आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए की सहायता सरकार की ओर से दी जाती है।
14 मानदंडों पर हुए अपात्र
पंचायतों से सूची आने के बाद विभाग ने जब भूमि की जिओ टैगिंग के लिए टीमें भेजी तो इस दौरान ये लाभार्थी योजना के 14 बिन्दुओं वाले मानदंड़ों पर अपात्र मिले। इन बिन्दुओं में वाहन, मैकेनाइज्ड कृषि उपकरण, 50 हजार रुपए या इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड, परिवार के किसी सदस्य की आय 10 हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक होने जैसी शर्तें शािमल हैं। ये सुविधाएं होने पर व्यक्ति योजना के तहत पात्र नहीं माना जाता है।
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सर्वाधिक नाम उदयपुर की सूची में
विभाग ने काटे जाने वाले नामों की जो सूची तैयार की है, उसमें सर्वाधिक 16 हजार से अधिक लाभार्थी उदयपुर जिले के हैं। जबकि सबसे कम 275 चयनितों की सूची झुन्झुनूं जिले की पंचायतों से है।