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योग शिक्षक के लिए डिप्लोमा जरूरी या डिग्री? केवी स्कूलों में योग्यता को लेकर सामने आ रही विसंगतियां

Rajasthan News : पीएमश्री योजना के तहत केन्द्रीय विद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। राजधानी के केवी स्कूलों में संविदा पर हो रही योग शिक्षक की भर्ती में योग्यता को लेकर विसंगतियां सामने आ रही हैं।

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Jaipur News : पीएमश्री योजना के तहत केन्द्रीय विद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। राजधानी के केवी स्कूलों में संविदा पर हो रही योग शिक्षक की भर्ती में योग्यता को लेकर विसंगतियां सामने आ रही हैं। केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक पांच में योग शिक्षक के लिए सिर्फ डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया है। जबकि शहर के अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में डिग्री या डिप्लोमा, दोनों योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को पात्र माना है। ऐसे में शहर में केन्द्रीय विद्यालयों में एक ही पद के लिए अलग-अलग योग्यता तय होने का खमियाजा योग्य अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है।

स्कूल शिक्षा परिषद ने की नियमों की व्याख्या: स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान की ओर से राज्य के सरकारी पीएमश्री स्कूलों में भी योग और शारीरिक शिक्षकों को संविदा पर भर्ती करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी योग्यताओं को शामिल किया गया है। इसके तहत योग शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा एवं योग ट्रेनर के रूप में एक वर्ष अनुभव जरूरी है।

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उच्च अधिकारियों की ओर से नियमों की व्याख्या नहीं की गई। हमने स्कूल स्तर पर ही नियम की व्याख्या कराई तो सामने आया है कि बीएड वालों को नियमानुसार प्राइमरी कक्षा के लिए अयोग्य माना गया है। इसी आधार पर हमने उच्च योग्यता वालों को अपात्र माना है।
- राघवेंद्र लालसंतानियां, प्रिंसिपल, केन्द्रीय विद्यालयक्रमांक नंबर पांच