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विदेश से आने पर अपने खर्च पर रहना होगा क्वारेंटाइन

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ( Union Home Ministry ) की ओर से जारी दिशा- निर्देश अनुसार विदेश से आने वाले प्रवासियों ( migrants coming from abroad ) को उनके भुगतान आधार पर 14 दिन के क्वारंटाइन ( Quarantine ) पर अनिवार्य रुप से रखा जाएगा।

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विदेश से आने पर अपने खर्च पर रहना होगा क्वारेंटाइन

जयपुर

Union Home Ministry : केन्द्रीय गृह मंत्रालय ( Union Home Ministry ) की ओर से जारी दिशा- निर्देश अनुसार विदेश से आने वाले प्रवासियों ( migrants coming from abroad ) को उनके भुगतान आधार पर 14 दिन के क्वारंटाइन ( Quarantine ) पर अनिवार्य रुप से रखा जाएगा। एसीएस उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों से रवाना होने से पहले इस पर सहमति दी जाती है। क्वारंटाइन अवधि पूरा होने पर स्वयं के भुगतान आधार पर कोरोना टेस्ट होगा और उसकी निगेटिव रिपोर्ट आने पर घर जाने की अनुमति दी जाएगी।

एसीएस अग्रवाल ने प्रवासियों के परिजनों से आग्रह किया कि वे प्रक्रिया में सहयोग करे और एयरपोर्ट व क्वारंटाइन सेंटर नहीं आएं। उन्होंने बताया कि संस्थागत क्वारंटाइन के लिए तीन श्रेणियों स्टैण्डर्ड, मीडियम और हाई श्रेणी के होटल्स निर्धारित है जिसमें से आने वाले यात्री को स्वयं चयन करने का मौका दिया गया है।
सीएमडी आरवीपीएनएल दिनेश कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट पर केन्द्रीय एडवाइजरी की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जा रही है। फ्लाइट के आते ही यात्रियों को 20-20 की संख्या में लाते हुए उनका और उनके लगेज इत्यादि को सेनेटाइज करने के साथ ही मेडिकल टीम के जरिए थर्मल स्केनिंग, मेडिकल चेकअप, इमीग्रिएशन क्लियरेंस इत्यादि करवाया जा रहा है। दिनेश कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट पर इस दौरान यात्रियों के लिए चाय, काफी, पीने के पानी आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है।