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Rajasthan Assembly By Election : उम्मीदवार नहीं छू सकेगा पैर और ना ही मिला सकेगा हाथ

Rajasthan Assembly By Election :जयपुर। विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार घर-घर चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ से दूर रहकर सिर्फ 5 व्यक्तियों के साथ ही चुनाव प्रचार करें। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि वे या उसके समर्थक किसी के गले नहीं लगे और ना ही किसी के पैर छूएं और ना ही किसी से हाथ मिलाएं। आयोग के अनुसार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही चुनाव प्रचार करना है।

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जयपुर

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Rahul Singh

Oct 09, 2021

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Bihar Panchayat Election 2021 Notification Issued

Rajasthan Assembly By Election : जयपुर। विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार घर-घर चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ से दूर रहकर सिर्फ 5 व्यक्तियों के साथ ही चुनाव प्रचार करें। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि वे या उसके समर्थक किसी के गले नहीं लगे और ना ही किसी के पैर छूएं और ना ही किसी से हाथ मिलाएं। आयोग के अनुसार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही चुनाव प्रचार करना है।

29 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे—
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा के उप चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन तक कुल 29 उम्मीदवारों ने 43 नामांकन पत्र दाखिल किए। वल्लभनगर में 16 उम्मीदवारों ने 25 और धरियावद में 13 उम्मीदवारों ने 18 नामांकन पत्र दाखिल किए।

सोमवार को नामांकन की जांच—
आयोग ने इन दोनों सीटों के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी और इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का कार्य प्रारंभ हो गया था। 11 अक्टूबर को प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि चुनावी मैदान में कितने उम्मीदवार शेष रह गए हैं। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 नवंबर को करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के शपथ पत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

पांच लाख से ज्यादा मतदाता—
प्रतापगढ़ जिले की धरियावद और उदयपुर जिले की बल्लभनगर विधानसभा सीटों पर कुल 5 लाख 9 हजार 871 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, इनमें 2 लाख 57 हजार 155 पुरुष व 2 लाख 52 हजार 716 महिला मतदाता हैं।

ये दस्तावेज दिखाकर करें वोट—
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस के दिन ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड बैंको डाकघरों की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र के जरिए वोट डाल सकेंगे।


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