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बिना फोटो पहचान पत्र नहीं दे पाएंगे वोट, जानिए नहीं है तो क्या करना होगा

Rajasthan Assembly Elections 2023: निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को आदेश जारी किया है कि मतदान के समय प्रत्येक मतदाता को फोटो पहचान पत्र लाना होगा। इसमें मतदाता फोटो पहचान पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।

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CG Assembly Election 2023 : 12 में से 10 सीटों पर 3 और दो सीटों पर 5 बजे तक होगा मतदान

CG Assembly Election 2023 : 12 में से 10 सीटों पर 3 और दो सीटों पर 5 बजे तक होगा मतदान

Rajasthan Assembly Elections 2023: निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को आदेश जारी किया है कि मतदान के समय प्रत्येक मतदाता को फोटो पहचान पत्र लाना होगा। इसमें मतदाता फोटो पहचान पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।

फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर आधार कार्ड और ड्राईविंग लाईसेंस सहित 12 दस्तावेजों से कोई प्रमाण साथ लाना होगा। निर्वाचन आयोग का कहना है कि प्रदेश में सौ प्रतिशत मतदाता फोटो पहचान पत्र बन चुके हैं, ऐसे में सभी मतदाता मतदान के समय मतदाता फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।

मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व पोस्ट ऑफिस से जारी फोटो वाली पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों व पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटो पहचान पत्र, पेंशन के लिए जारी फोटो पहचान पत्र, सांसद-विधायकों को जारी अधिकृत पहचान पत्र अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से विशेष योग्यजनों के लिए जारी यूडीआईडी कार्ड में से कोई पहचान का प्रमाण दिखाना होगा।

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