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जयपुर। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकाें को समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत अब 30 लाख रुपए तक के दुर्घटना बीमा के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है ।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के अतिरिक्त निदेशक (साधारण बीमा निधि) सुनील बंसल ने बताया कि राज्य सरकार के कार्मिक 220 रुपए प्रीमियम पर 3 लाख रुपए बीमा एवं 700 रुपए प्रीमियम पर 10 लाख रुपए बीमा तथा 1400 रुपए प्रीमियम पर 20 लाख रुपए बीमा और 2100 रुपए प्रीमियम पर 30 लाख रुपये बीमाधन में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कार्मिक द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी अप्रेल माह के वेतन से समस्त कार्मिकों की प्रीमियम कटौती करना सुनिश्चित करेंगे।
बंसल ने बताया कि समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कार्मिकों द्वारा पूर्व में ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र (मनोनयन पत्र) पूर्ति किए गए हैं। अब प्रत्येक कार्मिक के लिये ऑनलाइन प्रीमियम विकल्प देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि जिन कार्मिकाें द्वारा पूर्व में ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र (मनोनयन पत्र) भरा जा चुका है एवं जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है उनसे केवल प्रीमियम विकल्प लिया जाएगा। राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दुर्घटना बीमा के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जी. पी. ए. पॉलिसी जारी की जाती है जिसके तहत कार्मिकों के अप्रेल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है।
Published on:
31 Mar 2021 10:00 am
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