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REET 2017 मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 7 हज़ार ‘बेरोज़गारों’ की नियुक्ति की खुली राह

REET 2017 मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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Rajasthan High Court decision on REET 2017 Science Maths teachers

जयपुर।
राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2017 के तहत गणित-विज्ञान विषय के शिक्षक मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला सुना दिया। मामले पर सुनवाई पर फैसला देते हुए अदालत ने गणित और विज्ञान विषय के लिए सामान शिक्षक होने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से लगभग सात हज़ार नियुक्तियों का रास्ता साफ़ हो गया है।

जस्टिस मोहम्मद रफीक की अदालत ने अपना फैसला देते हुए एकलपीठ के पहले दिए आदेश को खारिज कर दिया। ऐसे में अब इस फैसले के आने के बाद अब शिक्षक भर्ती 2017 में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

गौरतलब है कि इस मामले में सुनवाई पिछले दिनों पूरी हुई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालती आदेश का बड़ी संख्या में बेरोज़गारों को इंतज़ार था। अब सभी को रीट प्रथम लेवल मामले में अदालत के फैसले का इंतज़ार है। इस मामले में भी इसी महीने के पहले सप्ताह में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसला आना है। प्रथम लेवल मामले की सुनवाई से भी लगभग 26 हज़ार बेरोज़गार युवाओं का भविष्य तय होना है।

इधर, राजस्थान बेरोज़गार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने हाईकोर्ट के फैसले पर ख़ुशी जताते हुए इसे प्रदेशभर के बेरोज़गार युवाओं की जीत बताई है।