
High Court
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रक्रियाधीन भर्तियों में कोविड के कारण दी आयु सीमा में छूट देने के संबंध में अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने 23 सितंबर 2022 को नोटफिकेशन जारी करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2020 को जो अभ्यर्थी भर्ती के लिए आयु सीमा में थे उनको 31 दिसंबर 2024 तक योग्य माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने 23 सितंबर 2022 से पहले से चल रही भर्तियों में भी आयुसीमा में छूट देने की गुहार की थी।
राकेश गड़वाल व अन्य ने राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि सरकार ने 23 सितंबर 2022 की अधिसूचना के जरिए कोविड के कारण आयु सीमा में छूट दी है। लेकिन अधिसूचना के इस प्रावधान को भविष्य की भर्तियों में ही लागू माना है। आयु सीमा में छूट के लिए किए गए इस संशोधन को मौजूदा भर्तियों से ही लागू किया जाए।
पूर्व में भी एमबीसी व ईडब्ल्यूएस आरक्षण को उस समय की मौजूदा भर्तियों में लागू किया था। जिस पर महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने कहा कि अधिसूचना का लाभ पूर्व की भर्तियों में नहीं दिया जा सकता। विभिन्न मौजूदा भर्तियों में भर्ती प्रक्रिया कई चरणों पर चल रही है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में कई पदों के लिए लाखों आवेदन प्राप्त हुए है।
ऐसे में अधिसूचना के आयु सीमा में किए गए छूट के प्रावधान को मौजूदा भर्तियों में नहीं दिया जा सकता। यदि पूर्व में जारी भर्तियों में इसको लागू किया जाता है तो वर्तमान में चल रही सभी भर्तियां प्रभावित होगी। जिस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी ने राज्य सरकार की दलीलों से सहमत होते हुए स्टे एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और राज्य सरकार से मामले में तीन सप्ताह में जवाब देने केलिए कहा।
ये भर्तियां प्रक्रियाधीन
पद रिक्तियां आवेदन
स्कूल लेक्चरार 6000 618119
संस्कृत शिक्षा स्कूल लेक्चरार 102 54898
द्वितीय श्रेणी अध्यापक 9760 1223524
संस्कृत शिक्षक ग्रेड- II (वरिष्ठ शिक्षक) 538 2,68,683
महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी 4 1,849
हॉस्पिटल केयर 55 2070
थैरेपिस्ट 24 311
सीनियर शारीरिक शिक्षक 461 34,825
नोट जैसा की राज्य सरकार ने कोर्ट में बताया
Published on:
02 Oct 2022 10:01 pm

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