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अब डेढ़गुना दर पर स्ट्रिप ऑफ लैंड आवंटित, निर्माण भी हो सकेगा

राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board) अब अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं (Housing scheme) में बची हुई स्ट्रिप ऑफ लैंड (Strip of land) को आवासीय आरक्षित दर की डेढ़गुना राशि पर आवंटित करेगा। स्ट्रिप ऑफ लैंड जोड़ने के बाद भूखंड के आकार पर बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार निर्माण भी किया जा सकेगा।

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अब डेढ़गुना दर पर स्ट्रिप ऑफ लैंड आवंटित, निर्माण भी हो सकेगा

अब डेढ़गुना दर पर स्ट्रिप ऑफ लैंड आवंटित, निर्माण भी हो सकेगा

अब डेढ़गुना दर पर स्ट्रिप ऑफ लैंड आवंटित, निर्माण भी हो सकेगा
— आवासन मंडल करेगा आवासीय आरक्षित दर के डेढ़गुना पर आवंटित
— राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 242वीं बैठक में निर्णय

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board) अब अपनी विभिन्न आवासीय योजनाओं (Housing scheme) में बची हुई स्ट्रिप ऑफ लैंड (Strip of land) को आवासीय आरक्षित दर की डेढ़गुना राशि पर आवंटित करेगा। स्ट्रिप ऑफ लैंड जोड़ने के बाद भूखंड के आकार पर बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार निर्माण भी किया जा सकेगा। अभी स्ट्रिप ऑफ लैंड पर सिर्फ पौधरोपण की ही छूट थी। आवासन मंडल को इससे करीब 100 करोड रुपए की आय भी होगी।

राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 242वीं बैठक बुधवार को आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के 14 शहरों में 21 आवासीय योजनाएं लॉन्च करने, स्ट्रिप ऑफ लैंड, आवासन मंडल में प्रवर्तन शाखा, सिटी पार्क जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ कई बड़े निर्णय लिए गए। आवासन आयुक्त पवन अरोडा ने बताया कि मंडल पहले स्ट्रिप ऑफ लैंड को आवासीय आरक्षित दर के दोगुना पर आवंटन किया जाता था। इसके साथ ही अब लीज केवल आवासीय आरक्षित दर पर ही वसूली जाएगी, पहले यह आवासीय आरक्षित दर के दोगुनी पर वसूली जाती थी। स्ट्रिप ऑफ लैंड जोड़ने के बाद भूखंड का जो आकार हो जाएगा, उस पर बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार भूखंड मालिक निर्माण कर सकेगा। पहले स्ट्रिप ऑफ लैंड पर केवल पौधारोपण की ही अनुमति थी। यह नए नियम दिसम्बर, 2020 तक ही लागू होंगे। मंडल 31 दिसम्बर तक स्ट्रिप ऑफ लैंड के आवंटन का विशेष अभियान चलाएगा।