
Rajasthan Pharmacy Council took this tough decision
बिना मान्यता के ही Pharma कोर्स की डिग्री डिप्लोमा कोर्स करवाकर फर्जी डिग्री देने वाले कॉलेज,यूनिवर्सिटी की अब राजस्थान फार्मेंसी कौंसिल सूची जारी करेगा।
देशभर में युवाओं से मोटी रकम ऐंठ कर फर्जी डिग्री देने वाले या बिना मान्यता के ही फार्मा का कोर्स करवाने वाले संस्थानों की सूची राजस्थान फार्मेंसी कौंसिल की वेबसाइट पर जारी होगी।
इसको लेकर कौंसिल ने कवायद शुरू कर दी है।देशभर के ऐसे संस्थान अब जल्द ही सार्वजनिक होंगे।
हाल ही में करीब 5 माह पहले राजस्थान फार्मेसी कौंसिल ने फार्मा कोर्स कर फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अभ्यर्थियों की जांच की तो कई खुलासे हुए थे। जांच में कई तरह के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
जिसमें एमपी, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल सहित कई अन्य राज्यों से फर्जी डिग्री लाकर यहां पर फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया गया।
किसी ने फर्जी मार्कशीट और बिना मान्यता वाले कॉलेज विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा कर फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया। एक साथ जांच हुई तो करीब 100 की संख्या में आवेदकों के दस्तावेज फर्जी पाए गए।
जिसके बाद कौसिंल के पदाधिकारियों ने सरकार से फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त नियम बनाने की मांग की। राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसने जांच कर रजिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ नियम बनाए।
इन नियमों के अनुसार राज्य और बाहर के ऐसे कॉलेज बोर्ड व विश्वविद्यालय जिनकी मान्यता नहीं है या फिर देशभर में कहीं भी उन्हे ब्लैकलिस्टेड किया गया हो तो उसकी सूची राजस्थान फार्मेसी कौंसिल की वेबसाइट पर जारी की जाएगी जिससे कोर्स में प्रवेश करने से पहले अभ्यर्थियों को सही जानकारी मिल सके।
इसी नियम के बाद अब कौसिंल ने देशभर के राज्यों से ऐसे फर्जी संस्थानों की सूची मांगी है। जिन्हें जल्द ही वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा।
फर्जी डिग्री से फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की अब खैर नहीं होगी। वह आसानी से पकड़े जाएंगे। नए नियम बनने के बाद पूरी प्रकिया ऑनलाइन होगी।
अब फार्मा डिग्री के साथ अभ्यर्थी को अपना आधार कार्ड व बोर्ड की मार्कशीट भी देनी होगी। आधार के डाटा सेंटर और बोर्ड के यहां व संबंधित विश्वविद्यालय से डाटा वैरिफाई होने पर फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।
राजस्थान फार्मेसी कौंसिल पास सिर्फ वेबसाइट पर सूची जारी करने का ही अधिकार है। फर्जी कॉलेज या विश्वविद्यालयों की ओर से फर्जी डिग्री दिए जाने पर उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
कौंसिल के पदाधिकारी पहले भी मांग कर चुके है कि फर्जी कॉलेजेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई के लिए सरकार कौंसिल को अधिकार दे जिससे फर्जीवाड़े को रोका जा सकें।
Published on:
02 Nov 2022 11:15 am
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
