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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल अधिसूचना के अनुसार, पन्द्रह साल पुराने केन्द्र व राज्य सरकार के सभी वाहनों का पंजीकरण 1 अप्रेल से रद्द कर उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा। इनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहन भी शामिल हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची बनानी शुरू कर दी है। विभाग ने सभी सरकारी विभागों में 15 साल पुराने वाहनों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
कोटा जिले में 700 से अधिक वाहन
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्जुन सिंह राठौड़ ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार यह नियम पूरे देश में लागू हुआ है। कोटा जिले में करीब 700 सरकारी वाहन हैं। पुराने हो चुके कई वाहनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे में सभी विभागों को ऐसे वाहनों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है, लेकिन अभी तक किसी भी विभागों ने कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई। एक अप्रेल के बाद यदि ऐसे वाहन सड़क पर दौड़ते मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया जाएगा।
निजी वाहनों पर अभी यह आदेश लागू नहीं
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि यह आदेश अभी केवल सरकारी वाहनों पर ही लागू होगा। अभी निजी वाहनों की गाइड लाइन का इंतजार है। उनकी सूची भी तैयार की जा रही है। जैसे ही गाइड लाइन आएगी, उनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
स्क्रेप नीति पर सरकार का ध्यान
सरकार ने मार्च 2021 में वाहन स्क्रेपिंग नीति की घोषणा की थी। इसका मुख्य कारण पुराने व खराब वाहनों की संख्या को कम करना, वायु प्रदूषण को कम करना और सड़क व वाहनों की सुरक्षा में सुधार करना है। स्क्रेप को प्रोत्साहन देने के लिए निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत व वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत तक की रोड टैक्स छूट का प्रावधान भी है।
Published on:
08 Feb 2023 09:20 pm
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