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दीपावली से पहले राजस्थान में यहां लगी धारा 144, पटाखें चलाने को लेकर गाइडलाइन जारी

राजस्थान में दीपावली पर्व में कानून-व्यवस्था और अमन-चैन बनाए रखने के लिए कई जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किए गए हैं। इसके चलते कई जगह धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि दीपावली को देखते हुए आतिशबाजी रात 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही की जाए एवं रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें नहीं छोड़े जाए व अन्य आतिशबाजी भी नहीं की जाए।

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जयपुर

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Lalit Tiwari

Oct 18, 2022

दीपावली से पहले राजस्थान में यहां लगी धारा 144, पटाखें चलाने को लेकर गाइडलाइन जारी

दीपावली से पहले राजस्थान में यहां लगी धारा 144, पटाखें चलाने को लेकर गाइडलाइन जारी

राजस्थान में दीपावली पर्व में कानून-व्यवस्था और अमन-चैन बनाए रखने के लिए कई जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किए गए हैं। इसके चलते कई जगह धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि दीपावली को देखते हुए आतिशबाजी रात 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही की जाए एवं रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें नहीं छोड़े जाए व अन्य आतिशबाजी भी नहीं की जाए। यह आदेश 27 अक्टूबर को शाम छह बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा। जोधपुर सहित कई जिलों में आदेश जारी हो गए हैं।
दीपावली पर्व के अवसर पर असामाजिक तत्वों से एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पंप, भूमिगत केरोसीन डिपोज, पेट्रोल के भण्डार, आगजनी और अन्य दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती हैं। इस त्यौहार के अवसर पर लोग अग्निवाहक पटाखे, बारूक का प्रयोग एवं ग्रीन आतिशबाजी की जाएगी।
इस दौरान कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र , तेजधार वाले शस्त्र, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर वितरण नहीं करेगा। ना ही ऐसे अस्त्र शस्त्र तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा, लेकिन यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबंधी सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र बल, सिविल पुलिस, होमगार्ड सेना और अन्य राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने साथ हथियार रखने को अधिकृत किए गए है उन पर लागू नहीं होगा।
- कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रासायनिक पदार्थ विस्फोट पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल या अन्य किसी पात्र में लेकर विचरण नहीं करेगा।
- कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले भाषण नारे नहीं लगाएगा और ना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जाएंगे।
- अग्निवाहक पटाखें यथा राकेट चिड़िया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे सिटी पटाखे एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा शांत घोषित क्षेत्र एवं बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट ऑफिस और औद्योगिक क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा।