
CG High Court: शादी के वादे पर दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट ने दोषमुक्त किया, पीड़िता की शिकायत बेबुनियाद(photo-patrika)
Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पेपरलीक के आरोपों के कारण विवाद में उलझी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 के उम्र पार अभ्यर्थियों को तीन साल से ज्यादा की छूट देने पर विचार करने के एकलपीठ के आदेश की पालना पर रोक लगा दी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बी एस संधू की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर गुरुवार को यह अंतरिम आदेश दिया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील में कहा है कि आयु सीमा में तीन साल से अधिक छूट नहीं दी जा सकती और एकलपीठ के आदेश में कई अनावश्यक टिप्पणियां की हैं।
महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि एसआइ भर्ती-2021 में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने नई भर्ती में आयु सीमा में छूट के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन एकलपीठ ने आदेश में सरकार के जातीय समूहों की लॉबी के वोटों के कारण राजनीतिक दबाव में होने और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग में युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता जताने की बात कही। हालांकि याचिका में किसी पक्ष ने इस संबंध में बहस नहीं की और न ही याचिका में इस तरह की प्रार्थना थी। इसके बावजूद एकलपीठ ने गंभीर टिप्पणियां की। सरकार ने आयु सीमा में अधिकतम तीन साल की छूट दे दी, नियमों में इससे अधिक छूट देने का प्रावधान नहीं है।
राज्य सरकार नई एसआइ भर्ती में आयुसीमा में छूट देने पर आठ सप्ताह में निर्णय करे। इस आदेश में राज्य सरकार पर गंभीर टिप्पणियां की गईं।
आगामी एसआई भर्ती में 2021 की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
Published on:
14 Nov 2025 07:33 am

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