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जयपुर में पीछे की सीट पर बैल्ट नहीं लगाने पर चालान कटना शुरू, 1000 रुपए लग रहा जुर्माना

दो माह से सख्ती: 22 दिसंबर तक कार में पीछे की सीट पर बैल्ट नहीं लगाने वाले 1800 लोगों के चालान काटे, 2 घंटे काउंसलिंग... फिर सर्टिफिकेट और 1000 रुपए जुर्माना

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जयपुर में पीछे की सीट पर बैल्ट नहीं लगाने पर चालान कटना शुरू, 1000 रुपए लग रहा जुर्माना

मुकेश शर्मा / जयपुर। साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद 27 सितंबर को राजस्थान में कार में पीछे बैठने वालों के लिए सीट बैल्ट अनिवार्य किया गया। इसके बाद जयपुर आयुक्तालय पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों को अक्टूबर तक जागरूक किया।

राजधानी में ट्रैफिक पुलिस ने 22 दिसंबर तक कार में पीछे की सीट पर बैल्ट नहीं लगाने वाले 1800 लोगों के चालान किए। एक हजार रुपए जुर्माने के साथ दो घंटे की काउंसलिंग की। इस वर्ष सीट बैल्ट के कुल 17416 चालान किए गए हैं। चालान के बाद अजमेरी गेट स्थित यादगार में वाहन चालक की दो घंटे की काउंसलिंग में सड़क दुर्घटनाओं के वीडियो, यातायात नियमों की जानकारी व दुर्घटनाओं से बचाव की फिल्म के जरिए जानकारी दी जाती है। सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिसे ट्रैफिक पुलिस को दिखाने और जुर्माना राशि जमा कराने पर जब्त दस्तावेज दिया जाता है।

&कमिश्नरेट में चौपहिया वाहनों में आगे की सीट बैल्ट के साथ पीछे बैठे यात्रियों के सीट बैल्ट लगाना अनिवार्य है। गत दो माह से समझाइश के साथ चालान की कार्रवाई की जा रही है। राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, अतिरिक्त उपायुक्त, जयपुर ट्रैफिक पुलिस