
REET : इंटरनेटबंदी पर सरकार के दो आदेश, आखिर सही कौनसा? परेशान जनता...
जयपुर। परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट बंद नहीं करने के खुद राज्य सरकार के आदेश हैं, इसके बावजूद रविवार को कई जिलों में इंटरनेट शटडाउन होगा। संभागीय आयुक्तों द्वारा रीट (राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा) के दौरान कई जिलों में इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जबकि, गृह विभाग ने वर्ष 2018 में सभी सभागीय आयुक्तों को पत्र लिखकर परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट बंद नहीं करने के लिए कहा था। विभाग ने इसके पीछे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के प्रावधान और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया। साथ ही साफ किया था टेलीकॉम सेवाओं को निलंबन केवल लोक आपात या जन सुरक्षा के लिए ही किया जा सकता है। परीक्षा इसमें शामिल नहीं है। इस बीच गृह विभाग ने परीक्षा के नाम पर कानून व्यवस्था बिगडऩे का हवाला देेते हुए संभागीय आयुक्तों को इंटरनेट शटडाउन के लिए परामर्श दे दिया।
दो आदेश से गफलत
आदेश 1- गृह विभाग ने 8 अक्टूबर 2018 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और 22 अक्टूबर 2018 को सभी संभागीय आयुक्त को पत्र लिखा। इसमें हाईकोर्ट के आदेश और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के प्रावधान का हवाला देते हुए इंटरनेट बंद नहीं करने के लिए कहा।
-इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत टेलीकॉम सेवाओं को निलंबन केवल लोक आपात या जन सुरक्षा के लिए ही किया जा सकता है।
-परीक्षा का आयोजन न तो लोक आपात में आता है और न ही लोक सुरक्षा के दायरे में। परीक्षा पूरे वर्ष होने वाली एक सतत प्रक्रिया है।
-हाईकोर्ट ने भी इसे गंभीरता से लिया है। इंटरनेट बंद करने पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया है।
-ऐसी स्थिति में परीक्षा में इंटरनेट बंद करना न केवल विधि मान्य नहीं है, बल्कि आम जनजीवन को भी प्रभावित करता है।
आदेश 2- गृह विभाग ने दो दिन पहले 24 सितम्बर को परामर्श जारी किया। रीट में करीब 16 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। बड़े स्तर पर परीक्षार्थियों का एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन होगा। ऐसी स्थिति में फेक न्यूज, दुर्घटना की अफवाह, पेपर लीक जैसी अफवाह से कानून व्यवस्था बिगडऩे की स्थिति बन सकती है। इसलिए संभागीय आयुक्तों को उस समय की स्थिति का आकलन कर इंटरनेट बंद करने का निर्णय लेने के लिए कह दिया। इसके लिए दूरसंचार विभाग की अधिसूचना का भी हवाला दिया गया।
Published on:
25 Sept 2021 09:08 pm
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