
खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर सूची से बाहर करने के लिए चलाया जा रहा गिव-अप अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। अभियान की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है। इसके बाद अपात्रों से वसूली की कार्रवाई शुरू होगी।जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा ने बताया कि राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 के तहत वे परिवार अपात्र माने गए हैं, जिनमें कोई आयकरदाता हो, सरकारी, अर्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्था में कार्यरत सदस्य हो, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो अथवा जिनके पास चार पहिया वाहन हो, ट्रेक्टर व व्यावसायिक प्रयोजन वाले वाहन को छोड़कर। जिले में अब तक 4543 लोगों ने स्वेच्छा से योजना से हटकर पात्रता छोड़ी है, वहीं 143 अपात्र व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनसे जल्द वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति खाद्य विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य पोर्टल गत 26 जनवरी से पुनः सक्रिय है, जिस पर अब तक 20.80 लाख से अधिक पात्र लोगों को जोड़ा गया है। अब हर उचित मूल्य दुकान पर प्रवर्तन निरीक्षक औचक निरीक्षण कर रहे हैं। विभाग जल्द परिवहन विभाग से वाहन स्वामियों की सूची प्राप्त कर नए अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित करेगा।
Published on:
16 May 2025 08:34 pm
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