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जावरा. गौवंश के मांस की तस्करी कर रहे तीन आरोपी नसीम पति शफीक खान निवासी प्रतापगढ़ रोड मंदसौर, खुर्शीद पति शाकिर खान निवासी प्रतापगढ़ रोड, फारुख उमर निवासी जावरा को प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश रोहित शर्मा ने 6 महीनों का कारावास और 5000 रुपए की सजा सुनाई। दरअसल मामला 26 जुलाई का है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सांगते ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि दो महिलाएं माननखेडा टोल नाके पर अज्ञात जानवर का अवैध मांस लेकर खड़ी हैं और यहां से जाने की फिराक में हैं। टोल नाके के पास दो महिलाएं हाथों में प्लास्टिक की बोरिया लेकर खड़ी दिखी। पूछताछ की तो पहली ने अपना नाम नसीम पति शफीक खान, दूसरी ने खुर्शीदा पति शाकिर खान बताया।
लायसेंस के बारे में पूछा तो दोनों ने इनकार कर दिया
नसीम की थैलियों को चैक किया 17 किलो और दूसरी में 3 किलो अज्ञात जानवर का मांस मिला। खुर्शीदा के पास की थैलियों को चैक किया करीब 40 किलो अज्ञात जानवर का मांस जप्त किया गया। नसीम और खुर्शीदा से मांस परिवहन करने को लेकर घूमने के लायसेंस के बारे में पूछा तो दोनों ने इनकार कर दिया।
मांस की पुष्टि गौवंश के मांस की हुई
आरोपीगण का कृत्य धारा- 8/11 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम का दंडनीय पाया जाने से समक्ष पंचान भेरूलाल और सुरेश ने नसीम और खुर्शीदा से मांस जब्त किया। थाना वापसी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। महिलाओं ने मांस फारूख पिता उमर से लेने की बात कही। जप्तशुदा मांस के सेंपल जांच हेतु मथुरा भेजे गए। जो रिपोर्ट में मांस की पुष्टि गौवंश के मांस की हुई। आरोपीगण के विरुद्ध धारा 4, 5,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पाए जाने से अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
Published on:
23 Aug 2022 11:36 pm

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