
आदर्श आचार संहिता लागू, शहर में धड़ाधड़ हटे सरकार की योजनाओं के पोस्टर
झालावाड़.राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। अब राज्य सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर सकेगी। अब जनता को लुभाने के लिए हो रही सौगातों की बारिश का दौर थम गया है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के अन्य तमाम प्रावधान भी लागू हो गए है। झालावाड़ जिले में आचार संहिता का असर नजर आया। सोमवार को शहर भर में लगे यूनिपोल से सरकार की योजनाओं के प्रचार को पोस्टर धड़ाधड़ हटते हुए नजर आए। शहर में सुबह तक कई युनिपोल पर पोस्टर नजर आ रहे थे, वहीं शाम को सारे पोल खाली नजर आए। आचार संहिता के साथ ही राजनीतिक नियुक्तियां व अन्य कामों पर रोक लग गई। बाजार में चुनावी चर्चाएं जोर-शोर से होती नजर आई। गौरतलब है कि नवंबर के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे हैं। सूत्रों की मानें तो नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। चुनाव कार्यक्रम के एलान के बाद से आदर्श चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का राज्य सरकारों और सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को चुनाव संपन्न होने तक जरूरी तौर पर पालन करना होगा। इनका करना होगा पालन- - लोकलुभावन घोषणाएं नहीं कर सकेगी सरकार -सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रहेगी पैनी नजर -जाति, धर्म और क्षेत्र से संबंधित मुद्दे नहीं उठा पाएंगे राजनीतिक दल और उम्मीदवार - धन-बल और बाहुबल के प्रयोग पर भी होगी सख्ती - सरकारी संपत्ति पर नहीं लगा सकेंगे कोई राजनीतिक विज्ञापन -सरकारी संपत्तियों, कार्यालयों से हटेगी जनप्रतिनिधियों और प्रचार सामग्री की फोटो - रियायती दर और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं में नहीं जोड़े जा सकेंगे लाभार्थियों के नाम -सरकारी योजनाओं का प्रचार भी थमेगा चुनाव प्रचार पकड़ेगा रफ्तार- चुनाव तारीखों के एलान के साथ ही राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोकेंगे। जिले में झालरापाटन, मनोहरथाना, खानपुर, डग चारों विधान सभाओं में राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों का एलान करेंगी। वहीं कई निर्दलीय भी ताल ठोकेंगे।
जिले का चुनावी गणित
- जिले में 1131 पोलिंग बूथ
- जिले में 10 लाख से अधिक मतदाता
-5 लाख 24 हजार 130 महिला मतदाता
- जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु के 18 हजार 551 मतदाता
विधानसभा चुनाव-2023 ऐसा रहेगा पूरा कार्यक्रम
-23 नवंबर को होगा मतदान, मतगणना 3 दिसंबर को
- जिले में सोमवार से प्रभावी हुई आचार संहिता
- पहली बार मिलेगी पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा
- जिले में 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। - 6 नवबंर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।
- 7 नवबंर को नामांकन पत्रों की जांच होगी
- 9 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
- 23 नवबंर को मतदान होगा
-3 दिसम्बर को मतगणना होगी
इनसे होगी मतदाताओं की पहचान-
मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता अपने एपिक के साथ-साथ आयोग द्वारा अनुमोदित आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाक घर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्डए भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, पीएसयू कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र व विशिष्ट दिव्यांग आईडी कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। क्यूआर कोड यूक्त वोटर सूचना पर्ची- इस बार मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र मतदाता सूची में उनके सीरीयल नम्बर, मतदान दिवस एवं समय आदि की सूचना क्यूआर कोड यूक्त वोटर सूचना पर्ची मतदान दिवस से कम से कम 5 दिवस पूर्व वितरीत की जाएगी।
जिले में धारा 144 लागू-
प्रदेश में आचार संहिता की घोषणा होते ही निवार्चन अधिकारी (जिला कलक्टर)आलोक रंजन ने धारा 144 लागू कर दी है। रंलन ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा।न ही किसी प्रकार के उत्तेजनात्मक व आपत्तिजनक नारे लगवाएगा तथा उपरोक्त शस्त्रों को लेकर गृह सीमा से बाहर जाने एवं उसका प्रदर्शन करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को अपने लाइसेंस युक्त शस्त्र अपने संबंधित पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी अथवा आम्र्स एवं एम्युनेशन डीलर के यहां तत्काल जमा कराने होंगे। कोई भी व्यक्ति जिले में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व सक्षम स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनीतिक एवं अन्य प्रयोजनार्थ आम सभा, धरने, जुलूस, वाहन रैली, भाषण सभाओं आदि का आयोजन नहीं करेगा। जिले में रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंधित रहेगा।
अतिआवश्यक काम ही होंगे-
आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी। सभी लोगों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा। प्रवीण गुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
Published on:
10 Oct 2023 11:20 am
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