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लाइट/हैवी और कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और रिन्यू करवाना हुआ आसान, जानें पूरा प्रोसेस

MCWG And LMV Driving Licence : ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं

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Deovrat Singh

Jan 09, 2021

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Driving Licence Latest Update: देश भर में बाइक और कारों की बिक्री बढ़ने के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। परिवहन कार्यालयों में कतारों से बचने के लिए लोग एजेंटों के जरिए लाइसेंस बनवाते हैं, जिसमें अत्यधिक पैसा खर्च होता है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कितना आसान है ये हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

MCWG And LMV Driving Licence
बाइक और कार को चलाने के लिए आपको MCWG/LMV लाइसेंस की जरुरत होती है। आप चाहो तो सिर्फ बाइक का लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। अगर बाइक और कार दोनों का एक साथ लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से बन जाता है। इस लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जरुरी डॉक्यूमेंट (आधार कार्ड, मार्कशीट और फोटोग्राफ) भी स्कैन करके अपलोड करने होंगे। शुल्क भुगतान के बाद रसीद का प्रिंट ले लेवें। यहां उम्मीदवार को एग्जाम भी पास करनी होती है, जिसमें कुछ यातायात चिन्हों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। परिवहन विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद आपको एक महीने तक बाइक या कार चलाने का प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण पश्चात आपको परिवहन कार्यालय से लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। निर्धारित तिथि पर उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान के साथ ही ट्रायल के लिए मार्क करवाना होगा। इसके बाद इंस्पेक्टर द्वारा कार चलाने का ट्रायल लिया जाएगा। ट्रायल में पास होने वाले उम्मीदवारों को अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा। यहां कैंडिडेट्स को कंप्यूटर रूम में फोटो और हस्ताक्षर देने होंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाइसेंस उसी दिन जारी कर दिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी परिवहन कार्यालय से या डाक द्वारा मंगवाई जा सकती है।

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल
अगर ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता समाप्त हो चुकी है या होने वाली है तो आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। इसके लिए एक ही राज्य में आप किसी भी जिले से ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। अन्य राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए आपको एनओसी की जरुरत होती है। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है। उम्मीदवार को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस और मेडिकल के साथ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। शुल्क भुगतान के बाद ऑथिरिटी द्वारा मार्क किया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर रूम में फोटो और हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद आपका लाइसेंस डिजिटल माध्यमों के जरिए उसी दिन अपडेट कर दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन कार्यालय से या डाक द्वारा मंगवा सकते हैं।

हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं
व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस के तौर पर अब सिर्फ भारी वाहनों को ही इस श्रेणी में रखा गया है। पहले चौपहिया व्यावसायिक वाहनों के लिए भी लाइसेंस अलग से बनते थे। लेकिन अब लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस ही उनके लिए वैद्य होगा। जिन लोगों के पास लाइट कमर्शियल लाइसेंस हैं उन्हें रिन्युअल के वक्त लाइट लाइसेंस ही वैद्यता अवधि बढ़ाकर दिया जाएगा।

हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्मीदवार के पास एक वर्ष पुराना लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के साथ ही शुल्क भुगतान कर, एग्जाम के प्रोसेस से गुजरना होगा। परिवहन कार्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद उसी दिन लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। लर्निंग लाइसेंस जारी किए जाने के बाद एक महीने का भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी स्कूल या संस्थान द्वारा उम्मीदवार को दिया जाएगा। प्रशिक्षण पश्चात उम्मीदवार को परिवहन कार्यालय में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रायल के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। परिवहन कार्यालय द्वारा दी गई तिथि पर उम्मीदवार को शुल्क भुगतान कर ऑथिरिटी को भारी वाहन चलाने की ट्रायल देनी होगी। ट्रायल में पास होने वाले उम्मीदवारों के डिजिटल फोटो और हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उसके बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। लाइसेंस बनने के बाद उसे आप परिवहन कार्यालय से ले सकते हैं या डाक द्वारा भेजे जाने का विकल्प भी चुन सकते हैं।