
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल 739 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 31 दिसम्बर 2017 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भारत के मध्य प्रदेश प्रान्त का न्यायालय हैं। इसे 2 जनवरी 19363 को भारत अधिनियम 1935, के अंतर्गत बनाया गया। शुरूआत में इसे नागपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन जब 1956 में राज्यों को दोबारा बनाया गया, तब इसे जबलपुर में स्थापित किया गया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिक्त पदों का विवरणः
वाहन चालक, पद : 40
योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से आठवीं कक्षा में उत्तीर्ण हो। साथ ही हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो।
भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, पद : 558
माली, पद : 31
स्वीपर, पद : 110
योग्यता (उपर्युक्त तीन पद) : आठवीं कक्षा में उत्तीर्ण हो।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिक्त पदों पर आयु सीमा : 01 जनवरी 2017 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए।
चयन प्रक्रिया : सभी पदों पर स्क्रीनिंग और साक्षात्कार के जरिए अभ्यर्थियों का चयन होगा। स्क्रीनिंग और साक्षात्कार 30-30 अंकों के लिए होगा।
जरूरी सूचनाः
-न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
-आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार कार्य के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
आवेदन शुल्कः
-200 रुपये। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को केवल पोर्टल शुल्क 100 रुपये देना होगा।
-आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से यानी क्रेडिट/डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रियाः
-ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट लॉगइन करें।
-होमपेज पर नागरिक सेवाएं ऑप्शन में क्लिक करें। फिर ड्रापडाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने करें।
-इसके बाद एमपी हाईकोर्ट के लोगो पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें।
महत्वपूर्ण तिथियांः
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 31 दिसंबर 2017 (रात 11:59 बजे तक)
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि : 03 जनवरी 2018 (रात 11:59 बजे तक)
स्क्रीनिंग की तिथि : 28 जनवरी 2018
मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि : 25 फरवरी 218
Madhya pradesh Recruitment Notification 2017:
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल 739 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।
Published on:
07 Dec 2017 04:20 pm
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