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UPSC recruitment 2018 – संघ लोक सेवा आयोग में Lecturer के पदाें पर भर्ती, करें आवेदन

UPSC Lecturer recruitment 2018: संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) ने Lecturer के 13 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन

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Yuvraj Singh Jadon

Jun 26, 2018

upsc

UPSC recruitment 2018 - संघ लोक सेवा आयोग में Lecturer के पदाें पर भर्ती, करें आवेदन

UPSC Lecturer recruitment 2018: संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) ने Lecturer के 13 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदाें पर 12 जुलाई 2018 तक आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) में रिक्त पदाें का विवरणः

पदनाम : लेक्चरर ( Lecturer )

पदों की संख्या : 13 पद

वेतनमान : 15,600 - 39,100 रूपए।

संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) में Lecturer के रिक्त पदाें पर आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यताः
फस्ट डिवीज़न से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर इंजिनियरिंग या टेक्नोलॉजी में मास्टर की डिग्री होनी ज़रूरी है।


आयु सीमा : अधिकतम आयु सीमा 35 साल तक है।

आयु सीमा में छूटः
एससी, एसटी श्रेणी के आवेदकों को 5 साल की छूट
ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को 3 साल की छूट

आवेदन शुल्क:
आवेदक को 25 रूपए आवेदन शुल्क देना होगा।

union public service commission Lecturer के पदाें पर चयन प्रक्रियाः

UPSC Lecturer के रिक्त पदाें पर उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा।

कैसे करें आवेदनः
UPSC Lecturer के 13 रिक्त पदाें पर आवेदन करने के लिए इच्छुक व याेग्य उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट http://www.upsc.gov.in के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथिः

आवेदन करने की आखिरी तारीख : 12 जुलाई, 2018
आवेदन शुल्क देने की आखिरी तारीख : 13 जुलाई, 2018

UPSC Lecturer recruitment 2018:

संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) में Lecturer के 13 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) का परिचयः

संघ लोक सेवा आयोग ( Union Public Service Commission (UPSC) -यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन), भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोकसेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। संविधान के अनुच्छेद 315-323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है।