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43 दुकानों पर छापे, 19 दुकानों में रात 8 बजे बाद बिक रही थी शराब

- संभागीय आयुक्त के गुप्त ऑपरेशन व लताड़ के बाद जागा आबकारी महकमा - आबकारी निरीक्षकों की नौ गोपनीय टीमों को देख शटर के अंदर से शराब बेच रहे सेल्समैन भागे
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43 दुकानों पर छापे, 19 दुकानों में रात 8 बजे बाद बिक रही थी शराब

43 दुकानों पर छापे, 19 दुकानों में रात 8 बजे बाद बिक रही थी शराब

जोधपुर.
सरकार की रोक के बावजूद रात आठ बजे बाद शहर की दुकानों से शराब की धड़ल्ले से बिक्री होती है। संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा के गुप्त ऑपरेशन में रात आठ बजे बाद शराब बिक्री की पुष्टि होने और लताड़ के बाद हरकत में आए आबकारी विभाग ने सोमवार रात आठ बजे बाद 43 दुकानों पर आकस्मिक जांच की तो 19 दुकानों पर शटर के नीचे से शराब की बिक्री होतह मिली। इन सभी दुकान लाइसेंसधारकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जा रही है।

जिम्मेदारों की नाक के नीचे खुली पोल
रात आठ बजे बाद शराब बिक्री की शिकायत पर संभागीय आयुक्त डॉ समित शर्मा ने रविवार रात 9.30 बजे फर्जी ग्राहक भेजे। पावटा चौराहे व खेतसिंह बंगले के पास दुकानों से शराब की खरीद की गई। रोक के बावजूद देर रात शराब मिलने की पुष्टि होने पर संभागीय आयुक्त ने सोमवार सुबह आबकारी अधिकारियों की बैठक ली और आदेशों की अवहेलना पर जमकर लताड़ गई। साथ ही गोपनीय टीमें गठित कर आकस्मिक जांच कर कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए।

19 दुकानों के खिलाफ एफआइआर, लाइसेंस निलम्बन भी
जिला आबकारी अधिकारी उदयभानू चारण के नेतृत्व में सहायक आबकारी अधिकारी गजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, निरीक्षक सोमराज बिश्नोई, वीणा वैष्णव, पूजा मरोठी, कीर्ति सोनी, प्रहराधिकारी नीतिन दवे व देवाराम की गोपनीय टीमें गठित की। रात आठ से देर रात तक शहरभर में 43 दुकानों पर दबिश देकर जांच की गई। इनमें से 19 दुकानों पर शटर के नीचे से शराब की बिक्री होती पाई गई। कुछ दुकानों पर सेल्समैन मौके से भाग गए। देर रात तक जांच चल रही थी। 19 दुकानों के लाइसेंस धारकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जा रही है। जांच रिपोर्ट आबकारी कमिश्नर को भेजकर लाइसेंस निलम्बन अथवा जुर्माना तय किया जाएगा।

17 सितम्बर तक पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
संभागीय आयुक्त ने अतिरिक्त आबकारी आयुक्त को दुकानों से शराब की बिक्री रात 8 ब जे बाद न होने, अधिक कीमत न वसूलने, अवैध बिक्री न होने के साथ ही ब्रांच, गोदाम या अन्य जगह से शराब बिक्री न होने के संबंध में कड़े निर्देश दिए। शटर के अलावा खिड़की, दीवार या शटर में जगह बनाकर शराब बेचने की रोकथाम की जरूरत जताई। उन्होंने 17 सितम्बर अपराह्न तीन बजे तक पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन होने पर जिला आबकारी अधिकारी, निरीक्षक व आबकारी निरोधक दल के कर्मचारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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