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तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन मामले में अपील खारिज

एकलपीठ के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार, शिक्षा विभाग की कमेटी के समक्ष परिवेदनाएं देने के आदेश यथावत

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Nidhi Mishra

Jun 03, 2016

set up change issue of third grade teachers

set up change issue of third grade teachers, jodhpur

राजस्थान हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन मामले में एकलपीठ के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली अपील नामंजूर कर दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायाधीश जी.आर. मूलचंदानी की खण्डपीठ ने कहा कि जब तक मामला एकलपीठ में विचाराधीन है, तब तक खण्डपीठ अंतरिम आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी।

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गौरतलब है कि न्यायाधीश जयश्री ठाकुर की एकलपीठ ने करीब 118 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर स्थगन याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें शिक्षा विभाग की तीन सदस्यीय कमेटी के समक्ष परिवेदनाएं प्रस्तुत करने और याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अगस्त में करने के लिए कहा था, जिसे खण्डपीठ में चुनौती दी गई थी।

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खण्डपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने सेटअप परिवर्तन से असहमत शिक्षकों की परिवेदनाएं स्वीकार कर उनका निर्धारित समयावधि में निस्तारण करने के लिए आश्वस्त किया। इधर, एकलपीठ ने इस मामले में दायर सैकड़ों याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उन्हें भी तीन सदस्यीय समिति के समक्ष परिवेदनाएं देने के आदेश दिए।

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