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रद्द एयर टिकट के 17 लाख रुपए के गबन के सहआरोपी की जमानत खारिज

अपर सेशन न्यायालय ने जमानत देने से किया इंकार
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रद्द एयर टिकट के 17 लाख रुपए के गबन के सहआरोपी की जमानत खारिज

रद्द एयर टिकट के 17 लाख रुपए के गबन के सहआरोपी की जमानत खारिज

जोधपुर. कोविड गाइडलाइन के तहत आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत अपर सेशन न्यायालय संख्या एक के पीठासीन अधिकारी सत्यपाल वर्मा ने रद्द की गई हवाई टिकट के लाखों रुपए लौटाने में आनाकानी करने के सहआरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। प्रकरण के अनुसार सोजती गेट निवासी परिवादी मोहम्मद सोहेल ने 6 अप्रैल को अहमदाबाद स्थित टाइम ट्रेवल एजेंसी से सऊदी अरब के जद्दा से जोधपुर के लिए रिटर्न 48 एयर टिकट बुक करवाए। परिवादी ने राकेश हाथी से बातचीत कर ध्रुव भाई नामक व्यक्ति के खाते में करीब 17 लाख रुपए विभिन्न माध्यमों से जमा करवा दिए,किन्ही कारणों से यात्रा रद्द हो गई। परिवादी ने रुपए लौटाने का निवेदन किया लेकिन आरोपी ध्रुव ने रुपए नहीं लौटाए। मामले के सहआरोपी राकेश के अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमानत प्रार्थना प्रस्तुत कर कहा कि आरोपी ने परिवादी से राशि नहीं ली है। लोक अभियोजक नटवर शर्मा ने सहआरोपी के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर दर्ज मामलों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।दोनों पक्षों को सुनने के बाद अहमदाबाद स्थित बोपल निवासी आरोपी राकेश हाथी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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