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भंवरी हत्याकांड के तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

एससीएसटी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
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जोधपुर. एससीएसटी कोर्ट ने गुरुवार को एएनएम भंवरीदेवी अपहरण एवं हत्या मामले के तीन अन्य आरोपियों की ओर से लगाई गई जमानत याचिका खारिज कर दी। वर्ष 2011 में बोरुंदा गांव की एएनएम भंवरीदेवी के अपहरण और हत्या मामले में गिरफ्तार सोहनलाल,शहाबुद्दीन तथा कुंभाराम की ओर से पेश की गई अलग-अलग जमानत याचिकाओं को एससीएसटी कोर्ट की पीठासीन अधिकारी सुषमा पारीक ने खारिज कर दी। आरोपियों की ओर से दो अलग अलग प्रार्थना पत्र पेश कर अधिवक्ताओं ने दस वर्ष से अधिक समय तक जेल रहने की दलील देते हुए रिहा करने की मांग की जबकि सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक जोशी ने जमानत का विरोध किया है। कोर्ट ने तथ्यों,परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पीपाड़ सिटी निवासी शहाबुद्दीन पुत्र शेरखां,कपरडा़ निवासी कुम्भाराम उर्फ बलदेव उर्फ बलिया पुत्र ढगलाराम तथा तिलवासनी गांव निवासी सोहनलाल पुत्र किशनाराम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि इस मामले के सहआरोपी पूर्व विधायक मलखानसिंह विश्नोई की नियमित जमानत याचिका इसी कोर्ट में मंगलवार को खारिज हो गई थी। मामले में एक अन्य आरोपी भंवरीदेवी के पति अमरचंद की ओर से भी जमानत याचिका पेश की गई है इसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी।

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